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हरदोईः अपहरण के दोषी को चार वर्ष का कारावास

Fri, 30 Sep 2022 12:01 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Sep 2022 12:01 AM IST
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Hardoi, Four years imprisonment for kidnapping convict
हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीपी (महिलाओं के विरुद्ध अपराध के विचारण हेतु) के जज सुधाकर दुबे ने नाबालिग के अपहरण में दोषी को चार साल की सजा सुनाई है।
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इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में तीन माह का उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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लोनार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने छह जुलाई 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पांच जुलाई को उसकी बेटी की उसकी सहेली के यहां बरात आई थी।
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बारात में सोनू व राहुल आए थे। दोनों उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर कहीं ले गए थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने सोनू व रामवीर के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई थी। विचारण के दौरान अभियुक्त रामवीर की मौत हो गई।

अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने बुलंदशहर जनपद के थाना अहमदगढ़ के ग्राम मामऊ निवासी सोनू को दोषी मानते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
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