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खाद दुकान के प्रोपराइटर समेत तीन पर एफआईआर के आदेश

Mon, 17 Aug 2020 12:04 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 17 Aug 2020 12:04 AM IST
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हरदोई। ग्राम जेहदीपुर स्थित खाद्य विक्रेता की दुकान व गोदाम में छापे के दौरान सरकारी खाद बरामद होने पर डीएम ने दुकान के प्रोपराइटर, गोदाम मालिक समेत एक अन्य पर उवर्रक उल्लंघन की एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
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डीएम पुलकित खरे ने बताया कि सरकारी यूरिया के अवैध बिक्री की सूचना माधौगंज के ग्राम तपनौर के मजरा जेहदीपुर स्थित मेसर्स किसान खाद भंडार में 14 अगस्त को जिला कृषि अधिकारी, उवर्रक निरीक्षक, तहसीलदार बिलग्राम अवनींद्र कुमार व अन्य अधिकारियों ने छापा मारा था। छापे के दौरान गोदाम में इफ्को यूरिया की 129 बोरी व आईपीएल यूरिया की 315 बोरी तथा 23 बोली एपीएल आर्गेनिक फर्टलाइजर की बरामद हुई थी। वहीं दूसरे गोदाम में 69 बोरी नवरत्ना डीएपी, 245 पैकेट अभिमन्यु सल्फर, 286 पैकेट नैनो सल्फर, 14 बोरी नाईट्रोबोर कैल्शियम व 32 बाल्टी जैविक खाद बरामद हुई थी। यह सभी सामान स्टाक में नहीं दिखाया हुआ था।
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छापे के दौरान खाद भंडार के मालिक सद्दाम हुसैन व गोदाम मालिक मोहम्मद अशरफ मौजूद नहीं थे। डीएम ने बताया कि अशरफ अली ने 15 अगस्त को भेजे स्पष्टीकरण में बताया कि उनके द्वारा 9 अगस्त को मेसर्स किसान खाद भंडार कन्नौज से 345 बोरी इफ्को यूरिया खरीदी गई थी। इस प्रकार यूरिया के अवैध भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध मेसर्स किसान खाद भंडार के गोदाम मालिक अशरफ अली, प्रोपाइटर सद्दाम हुसैन व कन्नौज के एक व्यक्ति अंकित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
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हरदोई। डीएम पुलकित खरे ने बताया कि शनिवार को माधौगंज क्षेत्र के तपनौर चौराहा पर अवैध डीजल भंडार की सूचना मिलने पर उनके निर्देश पर डीएसओ संजय कुमार पांडेय की अगुआई में खाद की दुकान में छापा डाला था। छापे के दौरान अरशद अली की खाद की दुकान के पीछे 12 प्लास्टिक ड्रम में भरकर रखा गया डीजल व 8 खाली ड्रम बरामद हुए। दुकान मालिक अरशद अली ने बताया कि वह यह डीजल मल्लावां स्थित पेट्रोल पंप से लाया है और इसे गांव के लोगों में बिक्री किया जाता है।

दुकानदार ने डीजल बिक्री का लाईसेंस न होने की बात बताई। डीएम ने बताया अधिकारियों की जांच आख्या से यह स्पष्ट हुआ कि अरशद अली द्वारा डीजल ऑयल को अवैध रूप से भंडारण कर उसकी अवैध बिक्री व कालाबाजारी की जा रही थी। जो कि हाईस्पीड डीजल ऑयल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध हैै, जिसके चलते आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए जाने का आदेश दिया गया है।
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