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हरदोईः चाकू मारकर हत्या में उम्र कैद
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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने हत्या में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
संडीला थाना क्षेत्र के ग्राम बेहसारी निवासी रामकृष्ण ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि आठ अप्रैल 2018 को उसका साला नेकराम निवासी ग्राम नारायणपुर थाना संडीला अपने दोस्त दिनेश के साथ शाम को शेर बहादुर सिंह के सामने चकरोड पर बैठे थे। वहां आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दिनेश ने नेकराम की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। वादी मुकदमा एवं गवाहों के बयान लेने के बाद पुलिस ने दिनेश के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह व सत्येंद्र सिंह ने कहा कि दोषी ने जघन्य अपराध किया है। अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद गवाही और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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संडीला थाना क्षेत्र के ग्राम बेहसारी निवासी रामकृष्ण ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि आठ अप्रैल 2018 को उसका साला नेकराम निवासी ग्राम नारायणपुर थाना संडीला अपने दोस्त दिनेश के साथ शाम को शेर बहादुर सिंह के सामने चकरोड पर बैठे थे। वहां आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दिनेश ने नेकराम की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। वादी मुकदमा एवं गवाहों के बयान लेने के बाद पुलिस ने दिनेश के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
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अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह व सत्येंद्र सिंह ने कहा कि दोषी ने जघन्य अपराध किया है। अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद गवाही और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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