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बीएसए के वेतन खाते से वसूली के आदेश

Sat, 27 Feb 2016 11:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हरदोई
ब्यूरो/अमर उजाला, हरदोई Updated Sat, 27 Feb 2016 11:53 PM IST
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BSA's salary account recovery orders

हरदोई। बीएसए की ओर से विद्यालय भवन का किराया अदा न करने पर एसडीएम सदर ने उनके वेतन से दो लाख 86 हजार 235 रुपये वसूली का आदेश दिया है।

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नगर क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय सरायथोक किराए के मकान में संचालित है। भवन स्वामी गोविंद दीक्षित की ओर से विद्यालय का किराया न मिलने पर डीएम के न्यायालय में वाद दायर किया गया था। बताया गया था कि उसके विद्यालय भवन का 2,86,235 रुपये का भुगतान बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से नहीं किया जा रहा है। जिस पर विभाग को नोटिस जारी कर भुगतान करने के आदेश दिए गए थे। मगर तहसीलदार सदर की ओर से जारी नोटिस के बाद भी विभाग की ओर से भुगतान नहीं किया गया।
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इस पर अपर जिलाधिकारी ने बीएसए बृजेश मिश्र के वेतन खाते से बकाया भुगतान कराने के निर्देश एसडीएम को जारी किए थे। इस पर एसडीएम सदर पप्पू गुप्ता ने पंजाब नेशनल बैंक की निशातगंज शाखा लखनऊ के प्रबंधक को पत्र लिखकर कर बीएसए के वेतन खाता से 286235 रुपये रोकने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस धनराशि के अतिरिक्त खाता का संचालन जारी रखा जाए।
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इस संबंध में बीएसए डा. बृजेश मिश्र ने बताया कि विद्यालय का वर्ष 2015 तक का भुगतान किया जा चुका है। विद्यालय के किराए के भुगतान का दायित्व वित्त विभाग का है। उनको इससे कोई सरोकार नहीं है वह इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। उनके वेतन खाते से नियमानुसार रिकवरी नहीं की जा सकती है।

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