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लाउडस्पीकर से रात 10 बजे के बाद प्रचार मना
ब्यूरो/अमर उजाला, हरदोई
Updated Wed, 11 Nov 2015 12:32 AM IST
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प्रधानी के चुनाव में लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही किया जाएगा। इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जाए।
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पंचायत चुनाव से पहले मुख्यालय स्तर से लेकर तहसील स्तर के अधिकारियों को आचार संहिता के बारे में अवगत करा दिया गया है। बताया गया कि चुनाव प्रचार में वाहनों के प्रयोग के लिए दावेदार जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेंगे।
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अन्य उम्मीदवार के पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टरों को स्वयं नहीं हटाएंगे बल्कि जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे। कोई भी दावेदार किसी भी शासकीय, सार्वजनिक स्थल भवन, परिसर में, वॉल राइटिंग आदि नहीं कराएंगे। कटआउट, होर्डिग या बैनर आदि नहीं लगाएंगे।
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कोई भी दावेदार किसी अन्य दावेदार या उसके समर्थक का पुतला लेकर नहीं चलेगा या फिर पुतला आदि जलाकर किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा। निर्धारित व्यय सीमा में रहकर ही चुनाव पर खर्च कर सकेंगे।
प्रधान की पेटी पर हरे रंग का स्टीकर
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद जिला स्तरीय अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक मतदान स्थल पर दो मतपेटिका होंगी। एक मतपेटी मेें प्रधान व दूसरी में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रधान वाली मतपेटी हरे रंग की और सदस्य पद के वोटों की पेटी सफेद रंग का स्टीकर लगी होगी।