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मादक पदार्थ रखने में एक को सजा

Thu, 20 Feb 2020 10:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 20 Feb 2020 10:57 PM IST
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arrest
हरदोई। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रवींद्र कुमार की अदालत ने एक मुकदमे की सुनवाई पूरी कर मादक पदार्थ रखने दोषी को दो साल छह माह की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड न जमा करने पर दो माह अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी।
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मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके अवस्थी के अनुसार 9 अगस्त 2017 को कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के उपनिरीक्षक सुखपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटनाक्रम के अनुसार उपनिरीक्षक सुखपाल सिंह एक मामले की जांच के लिए फोर्स के साथ निकले थे। उन्हें मुखबिर से रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध व्यक्ति होने की सूचना मिली।
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इस पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर दबिश देकर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना नाम अशोक कुमार मौर्य धर्मशाला रोड निवासी बताया। उसकी तलाशी में उसके पास से 6 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत ने मंगलवार को उक्त मामले की सुनवाई पूरी कर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
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