फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Application to burn crop compensation

फसल जले तो मुआवजा के लिए करें आवेदन

Thu, 07 Apr 2016 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई Updated Thu, 07 Apr 2016 12:13 AM IST
विज्ञापन
Application to burn crop compensation
आग बुझाते ग्रामीण। - फोटो : अमर उजाला

हरदोई। फसल में आग लगने से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए किसान आवेदन करें तो उन्हें मुआवजा मिलेगा। शासन की खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना का संचालन मंडी समितियों के कार्यालयों से कराया जा रहा है। जिले में हरदोई, शाहाबाद, संडीला, सांडी, माधौगंज सहित कुल पांच मंडी समिति हैं। पूरे जिले में हर वर्ष गेहूं की फसल के दौरान सैकड़ों घटनाएं आग लगने की होती हैं जिसमें किसानों की लाखों की फसल का नुकसान होता है। इसके बाद भी सभी किसानों को सहायता के नाम पर कुछ नहीं मिल पाता है। पूरे मामले में कहीं किसानों को इस ओर जानकारी नहीं है तो कहीं आवेदन न हो पाने से योजना के तहत सहायता नहीं मिल पाती है। हरदोई मंडी समिति के अनुसार पिछले दो साल में करीब 50 आवेदन मिले थे उनका निस्तारण कर लगभग साढ़े चार लाख की धनराशि की सहायता दी गई।

विज्ञापन


क्या है खलिहान अग्नि दुर्घटना योजना
मंडी समिति कार्यालयों के माध्यम से संचालित खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना में खलिहानों में रखी फसल या खेताें में खड़ी फसल बिजली गिरने आ आग से जल कर राख हो जाने पर किसानों को सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। प्रभावित होने वाले किसानों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर संबंधित तहसील प्रशासन से दुर्घटना एवं क्षति को प्रमाणित कराकर मंडी समिति में जमा करना चाहिए या फिर सीधे मंडी समिति में आवेदन जमा करना चाहिए। मंडी प्रशासन आवेदन का सत्यापन कराने के बाद उस पर आगे की कार्यवाही करता है। हरदोई मंडी समिति के लेखाकार कमलेश कुमार ने बताया कि अग्नि दुर्घटना के पीड़ित किसानों को दुर्घटना होने के 15 दिन के भीतर मंडी समिति के कार्यालय से निशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे मंडी समिति के कार्यालय में जमा कर देना चाहिए। जिस पर आवेदन पत्र का सत्यापन कराने के बाद उसका निस्तारण किया जाता है।
विज्ञापन


योजना के तहत दी जाने वाली सहायता
खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना के तहत 2.5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को अधिकतम 7500 अथवा वास्तविक क्षति में जो भी कम हो धनराशि दिए जाने का प्रावधान है। 2.5 से पांच एकड़ भूमि वाले किसानों के लिए अधिकतम 10 हजार अथवा वास्तविक क्षति धनराशि में जो कम हो और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को अधिकतम 15 हजार अथवा वास्तविक क्षति राशि में जो कम हो सहायता के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मंडी समिति कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र
नाम मंडी समिति        ब्लाक क्षेत्र
हरदोई मंडी         बावन, सुरसा, हरियावां, टडियावां, अहिरोरी ।
शाहाबाद मंडी       शाहाबाद, पिहानी, टोडरपुर, भरखनी ।            
संडीला मंडी        संडीला, कोथावां, बेंहदर, भरावन, कछौना ।
माधौगंज मंडी       माधौगंज,  मल्लावां, बिलग्राम ।
सांडी मंडी           सांडी, हरपालपुर ।


खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना के सभापति एसडीएम पीसी श्रीवास्तव ने कहा कि अग्निकांड से पीड़ित होने वाले किसानों को योजना का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लाक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मंडी समितियों के कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।


जिले की सभी मंडी समिति कार्यालयों से खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना में पिछले दो साल में आए आवेदनों एवं निस्तारण का विवरण तलब करने के बाद मंडी प्रशासन को किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए जाएंगे। ताकि दुर्घटना होने पर शासन की मंशानुसार उन्हें भी योजना का लाभ मिल सके। - लक्ष्मी शंकर सिंह,  अपर जिलाधिकारी

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed