{"_id":"586bbd3a4f1c1ba7091592f5","slug":"the-school-must-give-recognition","type":"story","status":"publish","title_hn":"आरटीई के तहत प्रवेश न दिया तो गंवानी पड़ेगी स्कूल की मान्यता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आरटीई के तहत प्रवेश न दिया तो गंवानी पड़ेगी स्कूल की मान्यता
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
Updated Tue, 03 Jan 2017 09:17 PM IST
विज्ञापन
स्कूल
- फोटो : demo pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आरटीई के तहत चयनित छात्रों को प्रवेश न देने वाले कान्वेंट स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। पीड़ित अभिभावकों की शिकायत पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। जल्द ही इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने 249 छात्रों को पात्र मानकर सूची तैयार की थी। शैक्षिक सत्र लगभग खत्म होने को है, लेकिन अब तक इन बच्चों को दाखिला नहीं मिल सका है।
विज्ञापन
ऐसे में अब स्कूल संचालकों की आनाकानी छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। आलम यह है कि कान्वेंट स्कूलों के संचालक चयनित छात्रों को अपने यहां प्रवेश देने से इंकार कर रहे हैं, जबकि विभाग की ओर से छात्रों को इन स्कूलों का आवंटन किया गया है।
विज्ञापन
इतना ही नहीं अभिभावकों को स्कूलों के अंदर भी नहीं घुसने दिया जा रहा है। पीड़ित बच्चों के अभिभावकों ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से शिकायत की है। डीएम ने भी विभागीय अफसरों को मामले पर गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं।
सर्व शिक्षा अभियान के जिला प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि संबंधित स्कूलों को नोटिस भेजा गया है। स्कूलों से बच्चों के दाखिले की सूचना मांगी गई है।
सूचना न देने या छात्रों को प्रवेश न देने पर स्कूलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शासनादेश का उल्लंघन करने पर स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।