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Hapur News: जानलेवा हमले के दोषी को नौ वर्ष कारावास की सजा
Wed, 30 Jul 2025 10:24 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Wed, 30 Jul 2025 10:24 PM IST
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हापुड़। न्यायालय ने जानलेवा हमले के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए नौ वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित गया है।
थाना हापुड़ देहात में चार सितंबर 2015 को मोहल्ला भीमनगर निवासी अमित के खिलाफ धारदार हथियार से व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर घायल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमे की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। इस मुकदमे की सुनाई करते हुए न्यायालय एडीजे/ एफटीएफ द्वितीय की अदालत ने जुर्म इकबाल के आधार पर आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि नौ वर्ष का साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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थाना हापुड़ देहात में चार सितंबर 2015 को मोहल्ला भीमनगर निवासी अमित के खिलाफ धारदार हथियार से व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर घायल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमे की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। इस मुकदमे की सुनाई करते हुए न्यायालय एडीजे/ एफटीएफ द्वितीय की अदालत ने जुर्म इकबाल के आधार पर आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि नौ वर्ष का साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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