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गैस एजेंसी ट्रांसफर करने के नाम पर 66.43 लाख हड़पे
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गैस एजेंसी ट्रांसफर करने के नाम पर 66.43 लाख हड़पे
पिलखुवा। फर्जी दस्तावेज बनाकर गैस एजेंसी ट्रांसफर करने के नाम पर 66.43 लाख रूपये हड़पने को आरोप में दो लोगों को खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की है।
गाजियाबाद के शास्त्री नगर कॉलानी निवासी राजेंद्र कुमार शर्मा ने थाने पर दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि सिखेड़ा रोड स्थित मां वैष्णो एचपी गैस सर्विस के प्रोपराइटर एटा नंगला कुंदन चौचा वनगांव निवासी महेंद्र प्रताप सिंह गैंस एजेंसी को नहीं चला पा रहे है, और वह उसे ट्रांसफर अर्थात बेचना चाहते है। इसके कारण उन्होंने उनसे संपर्क साधा। आरोप है कि प्रोपराइटर ने प्रतिमाह दस गाड़ी सिलिंडर विक्रय होने के अलावा अन्य फर्जी दस्तावेज दिखाए। जिस पर दोनों के बीच 66.43 लाख रुपये में एजेंसी लेने का समझौता हो गया। पीड़ित ने बताया कि उसने सारी रकम आरोपी प्रोपराइटर को दे दी। आरोप है कि कंपनी के नाम से हिंदी टाइप हुआ समझौता मिलने पर उन्हें शक हुआ, जांच कराने पर यह फर्जी निकला। जिसके बाद पीड़ित ने रुपये वापस मांगे तो आरोपी आनाकानी करने लगा। पीड़ित ने बताया कि आरोपी प्रोपराइटर ने मोदीनगर के चूडिय़ाला गांव निवासी बबलू को गोदाम पर अवैध तरीके से बैठा दिया। आरोप है कि गत 22 सितंबर को बबलू शर्मा गोदाम से सिलिंडर कहीं और ले गया। इस मामले में थाने में शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने एसपी से शिकायत की।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह का कहना है कि राजेंद्र शर्मा की तहरीर पर महेंद्र प्रताप सिंह और बबलू शर्मा के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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पिलखुवा। फर्जी दस्तावेज बनाकर गैस एजेंसी ट्रांसफर करने के नाम पर 66.43 लाख रूपये हड़पने को आरोप में दो लोगों को खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की है।
गाजियाबाद के शास्त्री नगर कॉलानी निवासी राजेंद्र कुमार शर्मा ने थाने पर दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि सिखेड़ा रोड स्थित मां वैष्णो एचपी गैस सर्विस के प्रोपराइटर एटा नंगला कुंदन चौचा वनगांव निवासी महेंद्र प्रताप सिंह गैंस एजेंसी को नहीं चला पा रहे है, और वह उसे ट्रांसफर अर्थात बेचना चाहते है। इसके कारण उन्होंने उनसे संपर्क साधा। आरोप है कि प्रोपराइटर ने प्रतिमाह दस गाड़ी सिलिंडर विक्रय होने के अलावा अन्य फर्जी दस्तावेज दिखाए। जिस पर दोनों के बीच 66.43 लाख रुपये में एजेंसी लेने का समझौता हो गया। पीड़ित ने बताया कि उसने सारी रकम आरोपी प्रोपराइटर को दे दी। आरोप है कि कंपनी के नाम से हिंदी टाइप हुआ समझौता मिलने पर उन्हें शक हुआ, जांच कराने पर यह फर्जी निकला। जिसके बाद पीड़ित ने रुपये वापस मांगे तो आरोपी आनाकानी करने लगा। पीड़ित ने बताया कि आरोपी प्रोपराइटर ने मोदीनगर के चूडिय़ाला गांव निवासी बबलू को गोदाम पर अवैध तरीके से बैठा दिया। आरोप है कि गत 22 सितंबर को बबलू शर्मा गोदाम से सिलिंडर कहीं और ले गया। इस मामले में थाने में शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने एसपी से शिकायत की।
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कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह का कहना है कि राजेंद्र शर्मा की तहरीर पर महेंद्र प्रताप सिंह और बबलू शर्मा के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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