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Hapur: आठ माह की गर्भवती पत्नी की हत्या के दोषी को सात साल कैद, 25 हजार लगाया जुर्माना

Sat, 02 Jul 2022 01:06 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज़ एजेंसी, धौलाना
संवाद न्यूज़ एजेंसी, धौलाना Published by: गाजियाबाद ब्यूरो Updated Sat, 02 Jul 2022 01:06 AM IST
सार

सपनावत निवासी महावीर सिंह ने बताया कि उनकी बेटी नीरज की शादी करीमपुर भाई पुर मिलक निवासी नरेश से हुई थी। ससुराल वाले लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए उनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। आरोपियों ने उनकी बेटी की हत्या कर उसे फांसी पर लटका दिया था।

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Hapur Seven years imprisoned for killing eight months pregnant wife fined 25 thousand
दहेज हत्या के दोषी पति को सात साल की कैद - फोटो : amar ujala

विस्तार

क्षेत्र के गांव करीमपुर भाई पुर मिलक में दहेज के लिए गर्भवती महिला की फांसी लगाकर की गई हत्या के मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी पति के दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने उसपर सात वर्ष की सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला छह वर्ष पूर्व गांव करीमपुर भाई पुर मिलक में घटित हुआ था।

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जानकारी के मुताबिक, सपनावत निवासी महावीर सिंह ने अपनी बेटी नीरज की शादी करीमपुर भाई पुर मिलक निवासी डब्बू उर्फ नरेश पुत्र ब्रजपाल सिंह के साथ की थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था। महावीर सिंह ने बताया कि ससुराल वालों की दहेज को लेकर लगातार मांग बढ़ती रही।
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उन्होंने बताया कि पति व अन्य परिजन दो लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिनमें से करीब एक लाख रुपया दे दिया गया। नीरज की डिलीवरी होने वाली थी। तो 50 हजार रुपए की मांग फिर से की जा रही थी। आरोप है कि ससुराल वाले तीन वर्षीय बेटी की मां और आठ माह की गर्भवती नीरज की हत्या कर उसके शव को छत से लटकाकर फरार हो गए।
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मृतका के परिजनों को सूचना मिलने पर पुलिस को जानकारी दी थी। मृतका के पिता महावीर सिंह की तहरीर पर पति नरेश, सास किरण, जेठ संजीव, नवीन व ससुर को नामजद करते हुए 304बी, 498ए , 316 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था।


पुलिस ने महिलाओं व बालिकाओं से संबंधित प्रचलित वादों में आरोपियों को सजा दिलाए जाने के अभियान के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी की। कोर्ट ने इस मामले में पति डब्बू उर्फ नरेश पुत्र ब्रजपाल सिंह को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की सश्रम सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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