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डकैती-हत्या के आरोपी समेत छह की जमानत निरस्त
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
Updated Tue, 28 Feb 2017 10:35 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : demo pic
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मंगलवार को जिला जज की कोर्ट ने पिलखुवा के आजमपुर दहपा गांव में हुई डकैती के दौरान तीन हत्याओं के मामले में शामिल एक आरोपी की जमानत निरस्त कर दी। इसके अलावा पांच अन्य मामलों में शामिल आरोपियों की जमानत भी निरस्त की गई है।
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शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह व शासकीय अधिवक्ता नीरा यादव ने बताया कि 14 मई 2016 को पिलखुवा के गांव आजमपुर दहपा में बदमाशों ने तीन मकानों में डकैती डाली थी। जिसमें मंजूर, फरजाना व रेशमा की हत्या कर दी गई थी।
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पुलिस ने इस मामले में कृष्ण उर्फ पूजा, रीतू, प्रदीप व पिंटू को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसमें मंगलवार को मामले की सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान जिला जज घनश्याम पाठक ने पिंटू की जमानत निरस्त कर दी।
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वहीं, 12 फरवरी 2017 को गढ़ पुलिस के उपनिरीक्षक बलबीर सिंह ने वाहन चेकिंग के दौरान गोवंश के मीट से भरा एक ट्रक पुलिस ने पकड़ा था। जिसमें दो आरोपी फारुख व आसिफ निवासी गांव बक्सर को गिरफ्तार किया।
मामला जिला जज की कोर्ट में विचारधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी। सिंभावली के गांव खुड़लिया निवासी दहेज हत्या का आरोपी देववृत्त की जमानत भी कोर्ट ने रद्द कर दी।
उस पर 9 सितंबर 2016 को पत्नी ऊषा की हत्या का आरोप है। उधर, कोतवाली हापुड़ के गांव सबली निवासी सोनू की शादी दिल्ली की हौज खास निवासी प्रीति के साथ 22 फरवरी 2011 को हुई थी। शादी के बाद से ही उससे दहेज की मांग की जाने लगी।
मांग पूरी नहीं होने पर 11 जुलाई 2016 को पति सोनू ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पति सहित चार लोगों के खिलाफ मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ये मामला जिला जज की कोर्ट में विचारधीन था।
मंगलवार को सास राजेश्वरी की जमानत पर सुनवाई थी। जिसे अदालत ने निरस्त कर दिया। सिंभावली के समीप फ्लाईओवर पर 22 सितंबर 2016 को लालबत्ती लगी कार सवार तीन बदमाशों ने एक कार में सवार चालक रामकुमार व मालिक हिमांशु अग्रवाल के साथ मारपीट कर लूटपाट की।
बदमाशों ने कार, सोने की चेन, घड़ी व डेढ़ लाख रुपये की नगदी लूट ली थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बंटी उर्फ निखिल निवासी मोहल्ला कसेरु गंगानगर मेरठ, मोनू उर्फ प्रदीप निवासी रामराज बहसूमा मेरठ को गिरफ्तार कर कार व लूटा हुआ माल बरामद किया था।
मंगलवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी। वहीं, ट्रक चालक राजकुमार 31 जनवरी 2017 को ट्रक लेकर दादरी नोएडा से सीमेंट लेने गया था। इसी बीच चार बदमाशों ने उसे हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लूट लिया था।
बदमाश चालक से ट्रक लूटकर हाफिजपुर के गांव मोड़ी में फेंककर भाग गए। मामले की रिपोर्ट हाफिजपुर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने बदमाश प्रेमवीर व महेश निवासी गांव पटौदी नोएडा को गिरफ्तार कर लिया था।
तभी से ये मामला कोर्ट में विचारधीन था। मंगलवार को जिला जज की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी।