फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Robbery-murder accused bail revoked.

डकैती-हत्या के आरोपी समेत छह की जमानत निरस्त

Tue, 28 Feb 2017 10:35 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़ Updated Tue, 28 Feb 2017 10:35 PM IST
विज्ञापन
Robbery-murder accused bail revoked.
कोर्ट - फोटो : demo pic

मंगलवार को जिला जज की कोर्ट ने पिलखुवा के आजमपुर दहपा गांव में हुई डकैती के दौरान तीन हत्याओं के मामले में शामिल एक आरोपी की जमानत निरस्त कर दी। इसके अलावा पांच अन्य मामलों में शामिल आरोपियों की जमानत भी निरस्त की गई है।

विज्ञापन


शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह व शासकीय अधिवक्ता नीरा यादव ने बताया कि 14 मई 2016 को पिलखुवा के गांव आजमपुर दहपा में बदमाशों ने तीन मकानों में डकैती डाली थी। जिसमें मंजूर, फरजाना व रेशमा की हत्या कर दी गई थी।
विज्ञापन


पुलिस ने इस मामले में कृष्ण उर्फ पूजा, रीतू, प्रदीप व पिंटू को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसमें मंगलवार को मामले की सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान जिला जज घनश्याम पाठक ने पिंटू की जमानत निरस्त कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं, 12 फरवरी 2017 को गढ़ पुलिस के उपनिरीक्षक बलबीर सिंह ने वाहन चेकिंग के दौरान गोवंश के मीट से भरा एक ट्रक पुलिस ने पकड़ा था। जिसमें दो आरोपी फारुख व आसिफ निवासी गांव बक्सर को गिरफ्तार किया।

मामला जिला जज की कोर्ट में विचारधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी। सिंभावली के गांव खुड़लिया निवासी दहेज हत्या का आरोपी देववृत्त की जमानत भी कोर्ट ने रद्द कर दी।

उस पर 9 सितंबर 2016 को पत्नी ऊषा की हत्या का आरोप है। उधर, कोतवाली हापुड़ के गांव सबली निवासी सोनू की शादी दिल्ली की हौज खास निवासी प्रीति के साथ 22 फरवरी 2011 को हुई थी। शादी के बाद से ही उससे दहेज की मांग की जाने लगी।

मांग पूरी नहीं होने पर 11 जुलाई 2016 को पति सोनू ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पति सहित चार लोगों के खिलाफ मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ये मामला जिला जज की कोर्ट में विचारधीन था।

मंगलवार को सास राजेश्वरी की जमानत पर सुनवाई थी। जिसे अदालत ने निरस्त कर दिया। सिंभावली के समीप फ्लाईओवर पर 22 सितंबर 2016 को लालबत्ती लगी कार सवार तीन बदमाशों ने एक कार में सवार चालक रामकुमार व मालिक हिमांशु अग्रवाल के साथ मारपीट कर लूटपाट की।

बदमाशों ने कार, सोने की चेन, घड़ी व डेढ़ लाख रुपये की नगदी लूट ली थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बंटी उर्फ निखिल निवासी मोहल्ला कसेरु गंगानगर मेरठ, मोनू उर्फ प्रदीप निवासी रामराज बहसूमा मेरठ को गिरफ्तार कर कार व लूटा हुआ माल बरामद किया था।

मंगलवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी। वहीं, ट्रक चालक राजकुमार 31 जनवरी 2017 को ट्रक लेकर दादरी नोएडा से सीमेंट लेने गया था। इसी बीच चार बदमाशों ने उसे हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लूट लिया था।


बदमाश चालक से ट्रक लूटकर हाफिजपुर के गांव मोड़ी में फेंककर भाग गए। मामले की रिपोर्ट हाफिजपुर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने बदमाश प्रेमवीर व महेश निवासी गांव पटौदी नोएडा को गिरफ्तार कर लिया था।

तभी से ये मामला कोर्ट में विचारधीन था। मंगलवार को जिला जज की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed