{"_id":"65491fd7328667ea00062626","slug":"court-sent-jail-in-murder-hapur-news-c-135-1-hpr1001-4644-2023-11-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hapur News: बच्चे की हत्या के मामले में बाल अपचारी को सुधार गृह भेजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hapur News: बच्चे की हत्या के मामले में बाल अपचारी को सुधार गृह भेजा
Mon, 06 Nov 2023 10:48 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Mon, 06 Nov 2023 10:48 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हापुड़। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव अकड़ौली में दो साल पहले आठ वर्षीय बच्चे की गला दबाकर हत्या करने के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने 12 वर्षीय बाल उपचारी को दोषी करार दिया है। उसे तीन वर्ष सुधारात्मक अवधि के जिला इटावा स्थित राजकीय विशेष गृह भेजा गया है। मामले में दो बालिग दोषियों को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सदस्य राजन त्यागी व स्वाति गर्ग ने बताया कि हाफिजपुर के गांव अकड़ौली की मंजू देवी ने 13 मई 2021 को थाना हाफिजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका आठ वर्षीय पुत्र रोहित 12 मई 2021 को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। 18 मई 2021 को गांव के जंगल में एक बच्चे का शव पड़ा मिला था, जिसकी शिनाख्त रोहित के रूप में हुई।
कुछ ग्रामीणों ने बताया कि रोहित को 12 मई 2021 को गांव के ही चीनू, विपिन व एक नाबालिग के साथ देखा था। पुलिस की जांच में पता चला कि तीनों ने ही रोहित की गला दबाकर हत्या कर शव गड्ढे में छिपा दिया था। जिसे जंगली जानवरों ने बाहर निकाल लिया। जिसके बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। बाल अपचारी के नाबालिग होने पर उसकी फाइल किशोर न्यायालय में स्थानांतरित कर दी थी। सोमवार को बाल अपचारी के मामले की सुनवाई करते हुए उसे दोषी करार दिया है। बाल अपचारी के पूर्व में राजकीय संप्रेक्षण गृह बुलंदशहर में बिताई गई अवधि को सुधारात्मक अवधि में सम्मलित किया जाएगा। जबकि 28 जुलाई 2023 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय राखी चौहान द्वारा चीनू और विपिन को आजीवन कारावास व 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई जा चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सदस्य राजन त्यागी व स्वाति गर्ग ने बताया कि हाफिजपुर के गांव अकड़ौली की मंजू देवी ने 13 मई 2021 को थाना हाफिजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका आठ वर्षीय पुत्र रोहित 12 मई 2021 को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। 18 मई 2021 को गांव के जंगल में एक बच्चे का शव पड़ा मिला था, जिसकी शिनाख्त रोहित के रूप में हुई।
विज्ञापन
कुछ ग्रामीणों ने बताया कि रोहित को 12 मई 2021 को गांव के ही चीनू, विपिन व एक नाबालिग के साथ देखा था। पुलिस की जांच में पता चला कि तीनों ने ही रोहित की गला दबाकर हत्या कर शव गड्ढे में छिपा दिया था। जिसे जंगली जानवरों ने बाहर निकाल लिया। जिसके बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। बाल अपचारी के नाबालिग होने पर उसकी फाइल किशोर न्यायालय में स्थानांतरित कर दी थी। सोमवार को बाल अपचारी के मामले की सुनवाई करते हुए उसे दोषी करार दिया है। बाल अपचारी के पूर्व में राजकीय संप्रेक्षण गृह बुलंदशहर में बिताई गई अवधि को सुधारात्मक अवधि में सम्मलित किया जाएगा। जबकि 28 जुलाई 2023 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय राखी चौहान द्वारा चीनू और विपिन को आजीवन कारावास व 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई जा चुकी है।
विज्ञापन