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Hapur News: चेक बाउंस मामले में पुलिस ने की कुर्की
Fri, 21 Feb 2025 07:03 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Fri, 21 Feb 2025 07:03 PM IST
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हापुड़। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने वार्ड नंबर चार नगर पंचायत बाबूगढ़ निवासी चंद्रशेखर के घर पर कुर्की की कार्रवाई की। अभियुक्त चंद्रशेखर कई वर्ष से चैक बाउंस के मामले में कोर्ट से फरार चल रहा था।
गांव भड़गपुर 8निवासी अजय ने वार्ड नंबर चार चंडी मंडी के समीप निवासी चंद्रशेखर के खिलाफ करीब छह वर्ष पहले चेक बाउंस का मुकदमा न्यायालय में दायर किया था, लेकिन अभियुक्त चंद्रशेखर कई वर्ष से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। इस पर न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ 82 की कार्रवाई की। लेकिन इसके बाद भी अभियुक्त चंद्रशेखर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इस पर न्यायालय ने 18 फरवरी को अभियुक्त चंद्रशेखर पुत्र गुरुवचन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करने के पुलिस को आदेश किए। पुलिस अभियुक्त चंद्रशेखर के घर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई की।
वहीं, वादी पक्ष के अधिवक्ता का कहा कि पुलिस द्वारा कुर्की की कार्रवाई में सिर्फ खानापूर्ति की है। इसमें पुलिस ने अभियुक्त के घर पर जाकर वहां रखे सामान की सूची बनाई और यह कहते हुए की थाने में उक्त सामान को रखने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। इसलिए सभी सामान को अभियुक्त के घर पर ही छोड़ दिया।
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ऐसा करने से तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ कोई कुर्की की कार्रवाई नहीं की है। बल्कि कुर्की की कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की है। ऐसा करके पुलिस ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। जिसके खिलाफ वह न्यायालय में संबंधित पुलिस अधिकारियों की शिकायत करेंगे।
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गांव भड़गपुर 8निवासी अजय ने वार्ड नंबर चार चंडी मंडी के समीप निवासी चंद्रशेखर के खिलाफ करीब छह वर्ष पहले चेक बाउंस का मुकदमा न्यायालय में दायर किया था, लेकिन अभियुक्त चंद्रशेखर कई वर्ष से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। इस पर न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ 82 की कार्रवाई की। लेकिन इसके बाद भी अभियुक्त चंद्रशेखर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इस पर न्यायालय ने 18 फरवरी को अभियुक्त चंद्रशेखर पुत्र गुरुवचन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करने के पुलिस को आदेश किए। पुलिस अभियुक्त चंद्रशेखर के घर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई की।
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वहीं, वादी पक्ष के अधिवक्ता का कहा कि पुलिस द्वारा कुर्की की कार्रवाई में सिर्फ खानापूर्ति की है। इसमें पुलिस ने अभियुक्त के घर पर जाकर वहां रखे सामान की सूची बनाई और यह कहते हुए की थाने में उक्त सामान को रखने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। इसलिए सभी सामान को अभियुक्त के घर पर ही छोड़ दिया।
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ऐसा करने से तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ कोई कुर्की की कार्रवाई नहीं की है। बल्कि कुर्की की कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की है। ऐसा करके पुलिस ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। जिसके खिलाफ वह न्यायालय में संबंधित पुलिस अधिकारियों की शिकायत करेंगे।