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रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर वैट का पंजीकरण होगा रद्द

Mon, 16 Jan 2017 08:29 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़ Updated Mon, 16 Jan 2017 08:29 PM IST
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GST BILL - फोटो : demo pic

जीएसटी में 17 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले व्यापारियों का वैट रजिस्ट्रेशन भी निरस्त हो सकता है। वाणिज्य कर विभाग इस योजना पर विचार कर रहा है, जो व्यापारियों को मुसीबत में डाल सकता है।

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देश के सबसे बड़े कर सुधार कहे जाने वाले जीएसटी में 15 दिसंबर से पंजीकरण की शुरुआत हुई थी। इसमें वैट से जीएसटी में डाटा माइग्रेट करने का काम चल रहा है। धीमी रफ्तार के चलते पहले समय 30 दिसंबर किया गया, उसके बाद 10 जनवरी कर दिया गया।
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कई बार समय बढ़ने के बावजूद भी व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिले के करीब 6375 व्यापारी वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत हैं। इनमें अभी तक सिर्फ 1972 व्यापारियों ने ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है।
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17 जनवरी को रजिस्ट्रेशन की मियाद खत्म होने जा रही है। ऐसे में अंतर को कम कर पाना मुश्किल लग रहा है।

वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिशनर रामआसरे प्रसाद ने बताया कि जीएसटी में पंजीकरण का काफी दबाव बना हुआ है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले व्यापारियों का विभाग वैट पंजीकरण भी निरस्त करने का विचार बना रहा है।

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