{"_id":"590df2ec4f1c1b0b39443e74","slug":"adulterants","type":"story","status":"publish","title_hn":"मिलावटखोरों पर कसी जाएगी लगाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मिलावटखोरों पर कसी जाएगी लगाम
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
Updated Sat, 06 May 2017 09:40 PM IST
विज्ञापन
मिलावटी घी
- फोटो : demo pics
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नकली देसी घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद अब प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। अधिकारियों ने संयुक्त टीम बनाकर मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।
विज्ञापन
बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव सदरपुर में पांच सालों से नकली देसी घी बनाकर उसे राज्य कर्मचारी कल्याण निगम समेत सरकारी कैंटीनों में सप्लाई करने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने से मिलावटखोरी करने वाले सिस्टम के रडार पर आ गए हैं।
विज्ञापन
इनकी धरपकड़ के लिए तहसील प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम संयुक्त रूप में छापामार अभियान चलाएगी।
एसडीएम आरएन पांडेय और खाद्य सुरक्षा अधिकारी एचपी सिंह का कहना है कि क्षेत्र में किसी भी स्तर पर खाने पीने वाली चीजों में कोई भी मिलावटखोरी नहीं होने दी जाएगी।
विज्ञापन
संयुक्त टीम बनाकर बड़े स्तर पर छापामारी की जाएगी। एसडीएम ने दावा किया कि मिलावटी और नकली खाद्य सामग्री बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
फैक्ट्री से लिए गए नमूनों की जांच में अगर इंसानी सेहत के लिए घातक तत्व पाए गए तो फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कोर्ट में केस दायर होगा। इसमें आजीवन कारावास सहित पांच लाख के जुर्माने की सजा हो सकती है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी एचपी सिंह का कहना है कि उत्पादन प्रक्रिया में बड़े स्तर पर खामी पाए जाने पर फैक्ट्री को सील कर घी के छह नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला को भेजा गया है। अगर जांच में यह बात साबित हो जाती है कि वेजीटेबल फैट स्प्रेड की आड़ में तैयार किए जा रहे घी में ऐसे तत्वों का इस्तेमाल किया गया था,
जो इंसानी जिंदगी के लिए हानिकारक हैं तो फिर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया जाएगा। इसमें आजीवन कारावास के साथ ही पांच लाख के जुर्माने की सजा का प्राविधान है।