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सड़क दुर्घटना में मौत पर आरोपी को एक साल की कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
Updated Fri, 29 Jul 2016 08:24 PM IST
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पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2001 में हुई एक सड़क दुर्घटना के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक आरोपी को एक साल के साथ 12800 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर निवासी दुष्यंत कुमार 22 मार्च 2001 को अपनी बाइक पर गांव बझैड़ा के लिए निकला था। पिलखुवा की सब्जी मंडी के सामने तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी थी।
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इस हादसे में दुष्यंत की मौत हो गई थी, जबकि दो रिक्शा भी टूट गई थी। इस मामले में मृतक के चचेरे भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना के दौरान नासिर नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया था।
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शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद रफी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी नासिर को दोषी मानते हुए एक साल की कारावास और 12800 रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। आधी धनराशि क्षतिपूर्ति के लिए मृतक के परिवार को दी जाएगी।