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अब नगर पालिका, नगर पंचायतों में लगे नलकूपों पर लगेंगे मीटर
Updated Fri, 15 Dec 2017 11:42 PM IST
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अब नगर पालिका, नगर पंचायतों में नलकूपों पर लगेंगे मीटर
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। नगर निकायों, जल निगम व जल संस्थानों में अब बिना मीटर के बिजली नहीं जलेगी। शासन ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। स्थानीय निकाय निदेशक डा. अनिल कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बल्क विद्युत कनेक्शनों को मीटर युक्त कनेक्शन में परिवर्तन कराया जाए।
शहरों को रोशन करने के लिए नगर निकायों की ओर से स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाती हैं तथा नलकूपों के माध्यम से शहर वासियों तक पीने का पानी पहुंचता है। वहीं जल निगम की ओर से भी शहर में पानी की टंकियां लगवाई हुई हैं। पेयजल आपूर्ति के लिए उनके द्वारा भी नलकूप बनवाए गए हैं जिसमें अभी तक बिना मीटर के ही विभागों को बिजली आपूर्ति दी जाती थी।
बिजली की खपत के अनुसार इनके द्वारा भुगतान भी कम किया जाता था। शासन से अनुमति के बाद पावर कारपोरेशन के खाते में विद्युत बिलों का भुगतान होता था। इस व्यवस्था के कारण ये विभाग लापरवाह हो गए थे। आलम यह था कि दिन में भी स्ट्रीट लाइटें जलती रहती हैं, टंकी भरने के बाद भी नलकूप चलते रहते हैं।
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बिजली की खपत अधिक बढ़ने व कम राजस्व वसूले जाने के कारण पावर कारपोरेशन की माली हालत भी खस्ता हो गई। ऐसे में ऊर्जा मंत्री ने नगर निकायों व जल निगम तथा जल संस्थानों में विद्युत लगाने के आदेश जारी कर दिए। इसी आदेश के तहत
स्थानीय निकाय निदेशक डा. अनिल कुमार सिंह ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारियों को फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि नगर विकास की संस्थाओं को जो भी विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं, वहां मीटर लगाए जाने हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। नगर निकायों, जल निगम व जल संस्थानों में अब बिना मीटर के बिजली नहीं जलेगी। शासन ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। स्थानीय निकाय निदेशक डा. अनिल कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बल्क विद्युत कनेक्शनों को मीटर युक्त कनेक्शन में परिवर्तन कराया जाए।
शहरों को रोशन करने के लिए नगर निकायों की ओर से स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाती हैं तथा नलकूपों के माध्यम से शहर वासियों तक पीने का पानी पहुंचता है। वहीं जल निगम की ओर से भी शहर में पानी की टंकियां लगवाई हुई हैं। पेयजल आपूर्ति के लिए उनके द्वारा भी नलकूप बनवाए गए हैं जिसमें अभी तक बिना मीटर के ही विभागों को बिजली आपूर्ति दी जाती थी।
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बिजली की खपत के अनुसार इनके द्वारा भुगतान भी कम किया जाता था। शासन से अनुमति के बाद पावर कारपोरेशन के खाते में विद्युत बिलों का भुगतान होता था। इस व्यवस्था के कारण ये विभाग लापरवाह हो गए थे। आलम यह था कि दिन में भी स्ट्रीट लाइटें जलती रहती हैं, टंकी भरने के बाद भी नलकूप चलते रहते हैं।
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बिजली की खपत अधिक बढ़ने व कम राजस्व वसूले जाने के कारण पावर कारपोरेशन की माली हालत भी खस्ता हो गई। ऐसे में ऊर्जा मंत्री ने नगर निकायों व जल निगम तथा जल संस्थानों में विद्युत लगाने के आदेश जारी कर दिए। इसी आदेश के तहत
स्थानीय निकाय निदेशक डा. अनिल कुमार सिंह ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारियों को फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि नगर विकास की संस्थाओं को जो भी विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं, वहां मीटर लगाए जाने हैं।