{"_id":"58c020e44f1c1bc142dc3df1","slug":"10-year-sentence-for-gangrape-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"गैंगरेप के मामले में दो को 10 वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गैंगरेप के मामले में दो को 10 वर्ष की सजा
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
Updated Wed, 08 Mar 2017 09:23 PM IST
विज्ञापन
कोर्ट
- फोटो : demo pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैंगरेप के मामले में दो दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 15 -15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों दोषियों को पुलिस ने जेल भेज दिया।
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता सीएस यादव ने बताया कि आठ मई 2011 को धौलाना के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी अपनी सहेली व चाचा के साथ मेले में घूमने गई थी। इस बीच कार सवार चार युवकों ने उसका अपहरण कर लिया था।
विज्ञापन
मामले की शिकायत उसके दादा ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने सातवें दिन धौलाना के सपनावत में एक मंदिर के समीप से उसे बरामद कर लिया। पुलिस ने गांव के ही चार युवक कपिल, धर्मेंद्र, अंकुर व मीनू के खिलाफ गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज की।
विज्ञापन
जिसके बाद से मामला एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचारधीन था। इस बीच धर्मेंद्र व मीनू की मौत हो गई। जबकि, कपिल व अंकुर जमानत पर छूटे हुए थे।
बुधवार को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट चंद्रपाल द्वितीय ने मामले में दोनों दोषियों को सजा सुनाई। जिसमें कपिल व अंकुर को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।