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नाबालिग से बलात्कार में सात वर्ष की कैद

Tue, 09 Feb 2016 10:45 PM IST
ब्यूरो अमर उजाला, हमीरपुर
ब्यूरो अमर उजाला, हमीरपुर Updated Tue, 09 Feb 2016 10:45 PM IST
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Seven years imprisonment in the rape of a minor
हमीरपुर। करीब छह वर्ष पूर्व नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में मंगलवार को एससी/एसटी न्यायाधीश संतोष कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सात वर्ष का कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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एससी/एसटी न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता तुलसीराम कुटार ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर गांव निवासी एक व्यक्ति की पुत्री को गांव निवासी सहदेव सिंह बीते 14 मार्च 2010 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ दुराचार भी किया। बताया कि आरोपी पीड़िता को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर आता था।
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इसके चलते लड़की को झांसा देकर ले गया था। पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई के बाद दोषी पाए जाने पर आरोपी को सात वर्ष की कारावास व 31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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