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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

Sat, 12 Mar 2022 12:08 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Mar 2022 12:08 AM IST
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Rape accused's bail application rejected
हमीरपुर। दो माह पूर्व शौच गई किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार महाजन की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने दी तहरीर में बताया कि उसकी पुत्री छह जनवरी 2022 को शौच क्रिया के लिए बाहर गई थी। तभी गांव का आरोपी मोहन सिंह पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। मामले में पीड़िता ने अदालत को दिए कलमबंद बयान में बताया कि छह जनवरी को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह खेत में शौच को गई थी। तभी उसे आरोपी ने पकड़ लिया और खेत में उसे कुछ सुंघा दिया। इसके बाद वह उसे सूरजपुर ले गया। वहां जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने आरोपी से शादी नहीं की है। अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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