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मौरंग खनन के 49 पट्टों पर रोक
अमर उजाला ब्यूरो हमीरपुर
Updated Fri, 30 Oct 2015 12:03 AM IST
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जिले में मौरंग खनन के चल रहे 49 पट्टों को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायालय ने इन पट्टों को अवैधानिक माना है। ये पट्टे 2012 में स्वीकृत किए गए थे। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने पट्टों को स्वीकृत करने में जिम्मेदार अधिकारियों एवं पट्टा धारकों को दंडित करने के लिए प्रदेश सरकार को एक जांच कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए हैं।
जिले में मौरंग का खनन बेतवा, केन और धसान नदियों से हो रहा है। जिले में 31 मई 2012 के बाद 49 खनन पट्टे जारी किए गए । इस मामले में हमीरपुर के विवेक नगर निवासी विजय द्विवेदी ने हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की। इसमें कहा कि पट्टों को अवैधानिक रूप से स्वीकृत किया गया है।
ओवरलोड ट्रकों से करीब 300 किलोमीटर सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। इन ट्रकों की वजह से नदियों पर बने पुल भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। दो दर्जन अवैध पुल बनाकर जलधारा रोकी गई है। प्रतिबंधित मशीनों लिफ्टर और पोकलैंड से खनन हो रहा है। जनहित याचिका पर लखनऊ खंडपीठ में न्यायाधीश दिलीप गुप्ता एवं न्यायाधीश विनोद कुमार मिश्रा ने 16 अक्तूबर 2015 को फैसला सुनाया।
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जारी सभी 49 खनन पट्टे निरस्त कर दिए। अदालत ने निरस्त पट्टों पर रायल्टी जारी कर खनन करना आदेशों की अवहेलना मानते हुए रोक लगा दी है। साथ ही 49 पट्टों को निरस्त करते हुए इनको स्वीकृत करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों व पट्टा धारकों को दंडित करने के लिए प्रदेश सरकार को एक जांच कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट के आदेश पर निरस्त होने वाले पट्टेः हरिश्चंद्र चंदवारी-घुरौली, मालती मिश्रा के तीन पट्टे इछौरा जिटकरी, सुरेश कुमार मिश्रा के पांच पट्टे चंदवारी घुरौली, इछौरा जिटकरी, इछौरा, जिगनी, प्रमोद कुमार का पट्टा भुलसी, विनोद कुमार का पट्टा इस्लामपुर, अशोक कुमार का पट्टा बिरहट,
दिनेश कुमार के तीन पट्टे बधौली, चंदवारी घुरौली व टोलाखंगारन, रमेश कुमार का पट्टा चंदवारी, दूसरा जिटकरी दरिया, मदनपाल सिंह का पट्टा चिकासी, दूसरा इछौरा जिटकरी, रबिया बेगम का पट्टा पत्योरा, घनश्याम अनुरागी रिरूआ बसरिया, कौशल्या चौबे का पट्टा चिकासी, हरिश्चंद्र का पट्टा जिगनी, हरिहर मिनरल्स के पट्टे चिकासी, भेड़ी खरका में तीन व रिरूआ बसरिया के पट्टे निरस्त हुए हैं।
वहीं, हर्षवर्धन शुक्ला का कंडौर का पट्टा, माया दीक्षित का इछौरा जिटकरी, राकेश कुमार दीक्षित के इटौरा जिटकरी में दो पट्टे, प्रेमनाथ शर्मा के टीकापुर व रिरूआ बसरिया, मुन्नीलाल अग्रवाल क ा नैठी, राकेश अग्रवाल का सहुरापुर, बृजमोहन सिंह का बेरी, राजेश कुमार साहू का कंडौर व गिमुंहा के पट्टे, देवनारायण दीक्षित के नैठी के दो पट्टे,
शिवराम आदि के टीकापुर, गोपीकृष्ण ओमर के इछौरा जिटकरी क ा पट्टा, मोतीबाई का बेरी पट्टा, नीरजा सिंह का बक्छा खादर का पट्टा, जितेंद्र मोहन धावन के चंदवारी घुरौली के दो पट्टे व सुनील कुमार का बक्छा खादर का मौरंग पट्टा निरस्त कर दिया है।
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जिले में मौरंग का खनन बेतवा, केन और धसान नदियों से हो रहा है। जिले में 31 मई 2012 के बाद 49 खनन पट्टे जारी किए गए । इस मामले में हमीरपुर के विवेक नगर निवासी विजय द्विवेदी ने हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की। इसमें कहा कि पट्टों को अवैधानिक रूप से स्वीकृत किया गया है।
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ओवरलोड ट्रकों से करीब 300 किलोमीटर सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। इन ट्रकों की वजह से नदियों पर बने पुल भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। दो दर्जन अवैध पुल बनाकर जलधारा रोकी गई है। प्रतिबंधित मशीनों लिफ्टर और पोकलैंड से खनन हो रहा है। जनहित याचिका पर लखनऊ खंडपीठ में न्यायाधीश दिलीप गुप्ता एवं न्यायाधीश विनोद कुमार मिश्रा ने 16 अक्तूबर 2015 को फैसला सुनाया।
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जारी सभी 49 खनन पट्टे निरस्त कर दिए। अदालत ने निरस्त पट्टों पर रायल्टी जारी कर खनन करना आदेशों की अवहेलना मानते हुए रोक लगा दी है। साथ ही 49 पट्टों को निरस्त करते हुए इनको स्वीकृत करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों व पट्टा धारकों को दंडित करने के लिए प्रदेश सरकार को एक जांच कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट के आदेश पर निरस्त होने वाले पट्टेः हरिश्चंद्र चंदवारी-घुरौली, मालती मिश्रा के तीन पट्टे इछौरा जिटकरी, सुरेश कुमार मिश्रा के पांच पट्टे चंदवारी घुरौली, इछौरा जिटकरी, इछौरा, जिगनी, प्रमोद कुमार का पट्टा भुलसी, विनोद कुमार का पट्टा इस्लामपुर, अशोक कुमार का पट्टा बिरहट,
दिनेश कुमार के तीन पट्टे बधौली, चंदवारी घुरौली व टोलाखंगारन, रमेश कुमार का पट्टा चंदवारी, दूसरा जिटकरी दरिया, मदनपाल सिंह का पट्टा चिकासी, दूसरा इछौरा जिटकरी, रबिया बेगम का पट्टा पत्योरा, घनश्याम अनुरागी रिरूआ बसरिया, कौशल्या चौबे का पट्टा चिकासी, हरिश्चंद्र का पट्टा जिगनी, हरिहर मिनरल्स के पट्टे चिकासी, भेड़ी खरका में तीन व रिरूआ बसरिया के पट्टे निरस्त हुए हैं।
वहीं, हर्षवर्धन शुक्ला का कंडौर का पट्टा, माया दीक्षित का इछौरा जिटकरी, राकेश कुमार दीक्षित के इटौरा जिटकरी में दो पट्टे, प्रेमनाथ शर्मा के टीकापुर व रिरूआ बसरिया, मुन्नीलाल अग्रवाल क ा नैठी, राकेश अग्रवाल का सहुरापुर, बृजमोहन सिंह का बेरी, राजेश कुमार साहू का कंडौर व गिमुंहा के पट्टे, देवनारायण दीक्षित के नैठी के दो पट्टे,
शिवराम आदि के टीकापुर, गोपीकृष्ण ओमर के इछौरा जिटकरी क ा पट्टा, मोतीबाई का बेरी पट्टा, नीरजा सिंह का बक्छा खादर का पट्टा, जितेंद्र मोहन धावन के चंदवारी घुरौली के दो पट्टे व सुनील कुमार का बक्छा खादर का मौरंग पट्टा निरस्त कर दिया है।