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Hamirpur News: हत्या के प्रयास में पिता-पुत्र को 10-10 साल का कठोर कारावास
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हमीरपुर। पुरानी रंजिश में युवक को तमंचे से गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के मामले में न्यायालय ने पिता और उसके किशोर बेटे को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद बृहस्पतिवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया।
सुमेरपुर थाने क्षेत्र के पचखुरा बुजुर्ग निवासी वेदप्रकाश तिवारी और उसके किशोर बेटे के खिलाफ चार मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि रंजिश को लेकर दोनों ने वादी के भांजे नीरज को जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया था। मामले में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियोजन विभाग से समन्वय कर मामले में प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप बृहस्पतिवार को हमीरपुर के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने पिता-पुत्र को दोषसिद्ध करते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले के विवेचक निरीक्षक देवेंद्र सिंह, अभियोजक एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह और पैरोकार कांस्टेबल शुभम यादव रहे। किशोर अपचारी की पहचान गोपनीय रखी गई है।
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सुमेरपुर थाने क्षेत्र के पचखुरा बुजुर्ग निवासी वेदप्रकाश तिवारी और उसके किशोर बेटे के खिलाफ चार मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि रंजिश को लेकर दोनों ने वादी के भांजे नीरज को जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया था। मामले में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियोजन विभाग से समन्वय कर मामले में प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप बृहस्पतिवार को हमीरपुर के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने पिता-पुत्र को दोषसिद्ध करते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले के विवेचक निरीक्षक देवेंद्र सिंह, अभियोजक एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह और पैरोकार कांस्टेबल शुभम यादव रहे। किशोर अपचारी की पहचान गोपनीय रखी गई है।
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