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प्रतिष्ठानों में पकड़े गए 7 घरेलू सिलेंडर
ब्यूरो, अमर उजाला हमीरपुर
Updated Fri, 25 Sep 2015 12:18 AM IST
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घरेलू गैस सिलेंडरों का प्रतिष्ठानों में उपयोग करने
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पर डीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार ने दस मिठाई की दुकानों और होटलों में
छापा मारा। टीम ने एक दुकान पर सात घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए।
गुरुवार को जिलाधिकारी संध्या तिवारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार विनय प्रताप सिंह भदौरिया ने एआरओ के साथ मिलकर दुकानों पर छापा मारा। नायब तहसीलदार ने बताया कि रोडवेज के बगल में स्थित देवेंद्र गोयल की दुकान पर छापा मारा।
बताया कि दुकान में घरेलू सिलेंडर पाए गए। इसके बाद टीम ने मुकेश अग्रवाल, मनोज भोजनालय, रामलीला मैदान के पास चंद्रशेखर गुप्ता की मिठाई की दुकान, अंबेडकर चौराहा स्थित हरीराम की मिठाई की दुकान, राजू होटल, शंकर मिठाई वाले, विजय मिष्ठान, संदीप मिष्ठान की दुकान पर छापा मार जांच पड़ताल की।
कुछ दुकानों पर कामर्शियल सिलेंडर पाए गए और कुछ के पास सिलेंडर नहीं मिले। नायब तहसीलदार ने बताया बस स्टैंड स्थित गोविंदा मिष्ठान की दुकान के पीछे 7 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए।
नायब तहसीलदार ने सभी सिलेंडरों को गायत्री गैस सर्विस की सुपुर्दगी में जमा करा दिए। बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों को व्यावसायिक प्रयोजन में इस्तेमाल के लिए अवैध रूप से भंडार किया जाना गैस वितरण अधिनियम का उल्लंघन है। नायब तहसीलदार ने डीएम को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी है।
गुरुवार को जिलाधिकारी संध्या तिवारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार विनय प्रताप सिंह भदौरिया ने एआरओ के साथ मिलकर दुकानों पर छापा मारा। नायब तहसीलदार ने बताया कि रोडवेज के बगल में स्थित देवेंद्र गोयल की दुकान पर छापा मारा।
बताया कि दुकान में घरेलू सिलेंडर पाए गए। इसके बाद टीम ने मुकेश अग्रवाल, मनोज भोजनालय, रामलीला मैदान के पास चंद्रशेखर गुप्ता की मिठाई की दुकान, अंबेडकर चौराहा स्थित हरीराम की मिठाई की दुकान, राजू होटल, शंकर मिठाई वाले, विजय मिष्ठान, संदीप मिष्ठान की दुकान पर छापा मार जांच पड़ताल की।
कुछ दुकानों पर कामर्शियल सिलेंडर पाए गए और कुछ के पास सिलेंडर नहीं मिले। नायब तहसीलदार ने बताया बस स्टैंड स्थित गोविंदा मिष्ठान की दुकान के पीछे 7 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए।
नायब तहसीलदार ने सभी सिलेंडरों को गायत्री गैस सर्विस की सुपुर्दगी में जमा करा दिए। बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों को व्यावसायिक प्रयोजन में इस्तेमाल के लिए अवैध रूप से भंडार किया जाना गैस वितरण अधिनियम का उल्लंघन है। नायब तहसीलदार ने डीएम को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी है।