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अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों की जमानत खारिज

Mon, 18 Apr 2022 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 18 Apr 2022 11:54 PM IST
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हमीरपुर। फर्जी पत्रकार बन महिला अधिकारी को धमकाने व जबरन धन उगाही करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश डा. अनुपम गोयल ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि गोहांड ईओ ने शहर कोतवाली में तीन अप्रैल को तहरीर देकर अपने आपको उमेश दीक्षित पत्रकार बता 20 हजार रुपये की मांग करने पर धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि अदालत ने आरोपी फर्जी पत्रकार उमेश की जमानत खारिज कर दी है।
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उधर जिला शासकीय अधिवक्ता बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़ागांव निवासी पीड़ित रामस्वरूप साहू ने 30 मार्च को दी तहरीर में बताया कि पिछली 27 मार्च को रात करीब 12 बजे गांव के शिवमंदिर के पास खड़ा उसका डेढ़ लाख कीमत का थ्रेसर चोरी हो गया है।
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विवेचक गौरव चौबे को चार अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर ग्राम सहजना तिराहे से आरोपी अयूब खां व आशीष सिंह को पकड़ा था।
बताया कि ट्रैक्टर व ट्राली दो माह पूर्व उसी गांव से चोरी किया था। बताया कि अदालत ने आरोपी अयूब खां की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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