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Hamirpur News: कुरारा थानाध्यक्ष व क्राइम इंस्पेक्टर पर वाद दायर

Mon, 01 Sep 2025 11:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Mon, 01 Sep 2025 11:51 PM IST
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Case filed against Kurara police station incharge and crime inspector
हमीरपुर। धमकी देकर जबरन वसूली करने के मामले में मांगी गई आख्या समय से न दिए जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कुरारा थानाध्यक्ष व क्राइम इंस्पेक्टर पर वाद दायर किया है। मामला कुरारा थाने के हरौलीपुर गांव का है।
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हरौलीपुर गांव निवासी प्रत्यक्ष व उसके पिता प्रद्युम्न कुमार, मां निशा के अलावा अन्य अज्ञात परिजनों पर कुरारा थाने में धमकी देकर वसूली करने का मामला दर्ज किया गया। मामला 29 जुलाई 2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह चतुर्थ के समक्ष आने पर उन्होंने प्रगति आख्या पुलिस से मांगी गई। इस पर कुरारा पुलिस ने समय से आख्या प्रस्तुत नहीं की और न ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके बयान करा सकी। इसके अलावा कोर्ट से जारी नोटिस तामीला की रिपोर्ट भी नहीं पेश की गई। इस पर न्यायालय की अवहेलना मानते हुए इसे पुलिस की लापरवाही माना। सीजेएम ने कुरारा थानाध्यक्ष नंदराम प्रजापति व क्राइम इंस्पेक्टर रामकुमार यादव के खिलाफ वाद दायर किया। इसी तरह मुख्यालय में महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में बीते 27 अगस्त को अदालत ने सदर कोतवाल राकेश कुमार के खिलाफ वाद दायर कराया था। थानाध्यक्ष कुरारा ने बताया कि न्यायालय में आख्या प्रेषित कर दी गई है।
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