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अलग-अलग मामलों के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 12 May 2022 11:24 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 May 2022 11:24 PM IST
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Bail applications of three accused in different cases rejected
हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम गीतांजलि गर्ग की अदालत ने दो मामलों में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसमें एक मामला दुष्कर्म का और दूसरा दहेज हत्या का है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी और राजेश तिवारी ने बताया कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला से 10 नवंबर 2021 की रात गांव के ही रमेश वर्मा ने तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया था। बताया कि आरोपी ने गांव के ही एक युवक की हत्या की थी। इसमें अदालत से उसे सजा भी हो चुकी है। वह जमानत पर बाहर है। अदालत ने आरोपी रमेश की जमानत निरस्त कर दी है।
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दूसरे मामले में बताया कि मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र के गरौली निवासी रामपाल ने राठ थाने में बेटी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि छह नवंबर 2021 को सुबह करीब 11 बजे मोहल्ले के लोगों ने उसे फोन पर बेटी से मारपीट की जानकारी दी थी।
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बताया कि जब वह बेटी की ससुराल पहुंचा तो पुत्री मृत पड़ी थी। घर में कोई नहीं था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गीतांजलि गर्ग की अदालत ने आरोपी मुकेश की जमानत निरस्त कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि मौदहा थाना क्षेत्र के सिलौली गांव निवासी भतीजे ने 15 फरवरी 2022 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह 10 फरवरी को चाचा दिलीप कुमार (सैनिक) के साथ कस्बे के बड़ा चौराहा स्थित कृष्णा गेस्ट हाउस में रिश्तेदार की शादी में आया था। वहां तिंदुही निवासी विवेक, अरविंद और धीरू शराब पी रहे थे। चाचा ने शराब पीने का विरोध किया तो अरविंद गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी।

चाचा ने पुलिस को सूचना देने की बात कही तो इन लोगों ने पकड़कर लोहे की राड से सिर पर हमला कर दिया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. अनुपम गोयल की अदालत ने आरोपी विवेक कुमार यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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