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पटाखों के भंडारण और बिक्री पर 17 से 19 तक रोक
Updated Tue, 17 Oct 2017 03:50 PM IST
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पटाखे
- फोटो : self
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अमर उजाला ब्यूरो
हमीरपुर।
दिवाली त्योहार के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी संदीप कदम ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर जिला के विभिन्न स्थानों पर पटाखों के भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है। यह रोक 17 से 19 अक्तूबर तक रहेगी। यह आदेश वैध लाइसेंस धारकों पर लागू नहीं होगे लेकिन लाइसेंस होल्डरों को भी लाइसेंस के तहत नियम पालन करना होगा। इस अवधि में सांय 10 बजे से सुबह 6:00 बजे तक पटाखों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। 125 डीबी से अधिक ध्वनि पैदा करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। अनहोनी रोकने और लोक हित में निर्धारित अवधि के दौरान हमीरपुर में मुख्य बाजर हमीरपुर, मिनी सचिवालय से लेकर जिला अस्पताल और पेट्रोल पंप से लेकर भोटा चौक तक पटाखों के भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। जिला के अन्य शहरों नादौन, सुजानपुर, भोटा, बड़सर (मैहरे), जाहू, भरेड़ी, भोरंज, गलोड़ और बिझड़ी के मुख्य बाजारों पर प्रतिबंध रहेगा। अवहेलना पर कार्रवाई होगी।
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हमीरपुर।
दिवाली त्योहार के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी संदीप कदम ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर जिला के विभिन्न स्थानों पर पटाखों के भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है। यह रोक 17 से 19 अक्तूबर तक रहेगी। यह आदेश वैध लाइसेंस धारकों पर लागू नहीं होगे लेकिन लाइसेंस होल्डरों को भी लाइसेंस के तहत नियम पालन करना होगा। इस अवधि में सांय 10 बजे से सुबह 6:00 बजे तक पटाखों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। 125 डीबी से अधिक ध्वनि पैदा करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। अनहोनी रोकने और लोक हित में निर्धारित अवधि के दौरान हमीरपुर में मुख्य बाजर हमीरपुर, मिनी सचिवालय से लेकर जिला अस्पताल और पेट्रोल पंप से लेकर भोटा चौक तक पटाखों के भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। जिला के अन्य शहरों नादौन, सुजानपुर, भोटा, बड़सर (मैहरे), जाहू, भरेड़ी, भोरंज, गलोड़ और बिझड़ी के मुख्य बाजारों पर प्रतिबंध रहेगा। अवहेलना पर कार्रवाई होगी।