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दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

Tue, 26 Apr 2022 11:48 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 26 Apr 2022 11:48 PM IST
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10 year imprisonment in rape case
हमीरपुर। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो नीरज कुमार महाजन की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। 65 हजार अर्थदंड भी लगाया है । जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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विशेष लोक अभियोजक रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जलालपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने एक नवंबर 2018 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 31 अक्तूबर की दोपहर घर में सिर्फ उसकी 24 वर्षीया नाबालिग पुत्री अकेली थी।
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तभी गांव निवासी आरोपी कमल किशोर घुस आया और अंदर से दरवाजे की कुंडी बंद कर ली। पीड़िता ने जब विरोध किया तो आरोपी ने तमंचा दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां के आने पर आरोपी तमंचा लहराते हुए जान माल की धमकी देते हुए चला गया। लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने आरोपी कमल किशोर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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