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प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ेंगी मुश्किलें, जारी हुआ गैर जमानती वारंट

Tue, 15 Oct 2019 09:57 PM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कुशीनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कुशीनगर Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 15 Oct 2019 09:57 PM IST
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Special court of Kushinagar issued non-bailable warrant against Labor Minister Swami Prasad Maurya
फाइल फोटो

प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री व पडरौना के भाजपा विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए) ने गैरजमानती वारंट जारी कर किया है। अगली तारीख 21 अक्तूबर मुकर्रर की है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार दूबे ने बताया कि मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर वर्ष 2012 में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन, घर में घुसकर मारपीट की धमकी देने के आरोप में पडरौना कोतवाली में पांच मुकदमे दर्ज हुए थे।

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मौर्य इन सभी मामलों में जमानत पर थे। इससे पूर्व तारीख पर हाजिर होने पर कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया था। मंगलवार को भी मंत्री न्यायालय में पेश नहीं हुए। लिहाजा, विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए) के पीठासीन अधिकारी विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया। 

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