फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   RTO

बेटे की जिद नहीं, कानून समझिए, वरना आप हो जाएंगे अंदर

Sun, 08 Sep 2019 02:15 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Sep 2019 02:15 AM IST
विज्ञापन
RTO
बेटे की जिद नहीं, कानून समझिए, वरना आप हो जाएंगे अंदर
विज्ञापन

अविनाश श्रीवास्तव
गोरखपुर। लाड़-प्यार और जिद में बेटे या बेटी को बिना गियर की हैवी गाड़ी खरीदकर देंगे तो आप को जेल हो सकती है। यह जानकारी आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सजग रहने को दी जा रही है। दरअसल, 16 से 18 की उम्र के बीच जो लाइसेंस बनते हैं, वह बिना गियर के लिए तो होते है लेकिन उसकी एक शर्त यह भी होती है कि गाड़ी 100 सीसी से कम होनी चाहिए। अमर उजाला की पड़ताल में सामने आया है कि सिर्फ एक ही स्कूटी ऐसी है जो इस मानक पर खरी है, बाकी सभी के इंजन 100 सीसी के ऊपर है और नए प्रावधान में जांच हुई तो अभिभावक फंस जाएंगे।
नई उम्र के छात्र/छात्राआें में वाहन का क्रेज तेजी से बढ़ा है। आठवीं कक्षा या फिर उससे भी पहले वाहन की चाह जगह बना चुकी है। मां-बाप भी उनकी इस नादानी पर हामी भर देते है। ऐसे में हादसा होने का खतरा हमेशा ही बना रहता है इस वजह से नए नियम कायदे बनाए गए हैं। जिसके तहत यदि बिना लाइसेंस या नियम विरुद्ध तरीके से किशोर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो अभिभावक को जेल भेजा जाएगा। बस, इसी नियम के बाद एक बार फिर सभी पुराने नियम कायदे की पड़ताल कर उनको सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली गई है।
विज्ञापन

.....
यह है नियम
लाइट मोटर व्हीकल डीएल उन किशोरों के बनते हैं जिनकी उम्र 16 से 18 साल के बीच होती है। इस डीएल पर वह 100 सीसी से कम की बिना गियर वाली मोपेड चला सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

ये सभी वाहन हैं 100 सीसी से अधिक
होंडा एक्टीवा
टीवीएस स्कूटी
हीरो प्लेजर
टीवीएस ज्यूपिटर
यामहा अल्फा
टीवीएस वेगो
होंडा एवीएटर
यह होगी कार्रवाई
नये परिवहन कानून के तहत जुर्माने की रकम काफी बढ़ा दी गई है। अब नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना अभिभावकों से वसूला जाएगा, साथ ही अभिभावकों को दो साल की जेल भी हो सकती है।

कोट
बिना गियर की लाइसेंस में यह नियम होता है कि वाहन का इंजन 100 सीसी से कम हो। ऐसे में जांच में यदि गाड़ी हैवी होगी तो लाइसेंस अमान्य हो जाएगा और फिर अभिभावक कार्रवाई के जद में जाएंगे। नए नियम के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी।
श्याम लाल (एआरटीओ प्रशासन)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed