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ट्रेन में छूट सीमा से ज्यादा सामान पर लगेगा जुर्माना

Sat, 12 Oct 2019 12:52 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Oct 2019 12:52 AM IST
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railway will fine on exess luggage
ट्रेन में छूट सीमा से ज्यादा सामान पर लगेगा जुर्माना
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गोरखपुर। ट्रेन में अगर रेलवे की छूट सीमा से अधिक सामान या बिना बुक सामान के साथ यात्रा करते हैं तो सावधान हो जाएं। ट्रेनों में अब सामान की जांच सख्ती से की जाएगी। अधिक सामान मिला तो जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके साथ ही टिकट की जांच भी अभियान के तौर पर होगी।
पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक आलोक सिंह ने शुक्रवार को तीनों मंडलों लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर तथा मुख्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कहा कि बिना टिकट यात्रा करने वालों में 3.30 प्रतिशत की कमी आई है। लेकिन जांच और तेज करने की जरूरत है। उन्होंने रेलवे यातायात आय, यात्री यातायात, माल यातायात एवं अन्य कोचिंग यातायात के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे में अप्रैल से सितंबर 2019 तक आरक्षित यात्रियों की संख्या में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं कुल यात्री यातायात में 2.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आरक्षित संवर्ग की आय में भी 9.51 प्रतिशत, यात्री यातायात की आय 7.6 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक आय 5.63 प्रतिशत बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित कराएं कि हर यात्री को आसानी से टिकट मिले। कोई यात्री टिकट न मिलने के आधार पर यात्रा करते न पाया जाए। मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (एफएम) राधेश्याम ने कहा कि टिकट खरीदने संबंधित मोबाइल एप, जेटीबीएस आदि का प्रचार कराएं।
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बैठक में डीआरएम इज्जतनगर नीतू, डीआरएम लखनऊ अंबर प्रताप सिंह, डीआरएम वाराणसी संजीव शर्मा, उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (पीएम) धीरेंद्र कुमार, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक (एफ.एम) मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक सचिव पीके मिश्र आदि उपस्थित थे।
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श्रेणीवार सामान ले जाने की छूट (किग्रा. में)
फर्स्ट एसी : 70
सेकेंड एसी : 50
थर्ड एसी : 40
चेयरकार : 40
स्लीपर : 40
जनरल : 35
जुर्माना की राशि
सफर में अगर निर्धारित भार से अतिरिक्त सामान ले जाते हैं तो अधिकतम जुर्माना पार्सल चार्ज का छह गुना और न्यूनतम 50 रुपये लगेगा।
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