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रामगढ़ताल, राप्ती नदी के किनारे घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करें ये काम, 25000 होगा जुर्माना

Fri, 13 Dec 2019 01:15 PM IST
विजय जैन डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर Published by: विजय जैन Updated Fri, 13 Dec 2019 01:15 PM IST
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nagar nigam warns people, ramgarhtal and rapti river use Polythene to pay fine
रामगढ़ताल की एक तस्वीर - फोटो : amar ujala
रामगढ़ताल और राप्ती नदी में पॉलिथीन फेंकने पर 25 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। उत्तरप्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनिमय) अधिनियम 2000 के अंतर्गत सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरीबैग पर रोक के बाद नगर निगम ने इसी तरह का प्रावधान किया है।
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शासन से पॉलिथीन पर प्रतिबंध को प्रभावी बनाने को लेकर गाइडलाइन आ गई है। नगर निगम की नालियों, रामगढ़ताल या फि र राप्ती नदी में पॉलिथीन फेंकते पकड़े जाने पर अब भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। निगम की नालियां पॉलिथीन के चलते चोक हो रही हैं। बड़ी मात्रा में थर्माकोल की यूज थालियां और कटोरी भी नालों में फेंकी जा रही हैं।
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रामगढ़ताल किनारे घूमने जाने वाले लोग भी चिप्स, बिस्किट आदि का सेवन कर रैपर या पॉलिथीन झील में फेंक दे रहे हैं। पॉलिथीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में फंस जा रही है। इसको देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने इसे सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। वहीं 100 ग्राम पालिथीन की बिक्री करते हुए पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा। शासन द्वारा कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश के बाद नगर निगम प्रशासन नये सिरे से कार्रवाई करने की कवायद में जुट गया है।
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इतना देना होगा जुर्माना

100 ग्राम तक- 1000 रुपये, 101 से 500 ग्राम तक 2000 रुपये, 501 ग्राम से एक किलोग्राम तक- 5000, एक किलो से पांच किलो तक - 10 हजार और पांच किलो से ऊपर 25 हजार रुपये

प्लास्टिक कैरीबैग सड़क पर फेंकने पर भी देना होगा जुर्माना
अगर सड़क पर प्लास्टिक कैरीबैग या थर्मोकोल के सामान फेंकते हुए पकड़े गए तो भी जुर्माना देना पड़ेगा। नगर आयुक्त ने बताया कि अगर पॉलिथीन फेंकने वाला पकड़ा नहीं जाता है तो जिस प्रतिष्ठान का नाम छपा प्लास्टिक बैग मिलेगा उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

पॉलिथीन के इस्तेमाल, बिक्री, भंडारण और उत्पादन करते हुए पकड़े जाने पर न सिर्फ प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माने की रकम के अलावा नगर निगम नियमावली के अनुसार तय जुर्माना भी देना होगा। इस प्रावधान को पुख्ता ढंग से लागू करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। - अंजनी कुमार सिंह, नगर आयुक्त
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