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दुष्कर्म के आरोपी दरोगा को 10 साल की कैद 

Wed, 24 Apr 2019 08:50 PM IST
राजेश सैनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर Published by: राजेश सैनी Updated Wed, 24 Apr 2019 08:50 PM IST
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Imprisonment of Ten Years to an Police officer in case of Assault
सांकेतिक तस्वीर

दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा ने झंगहा थाने के तत्कालीन दरोगा हरिशंकर राम को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 27 हजार रुपया अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर 7 माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। 

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कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी यशपाल सिंह का कथन था कि वादिनी का उसके पट्टीदारों से जमीन का विवाद चल रहा था। उसने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब वादिनी ने डीआईजी गोरखपुर को प्रार्थना पत्र दिया।
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जिस पर अभियुक्त हरिशंकर राम ने उसे थाने पर बुलाया और थाना परिसर में स्थित अपने आवास पर ले जाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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बाद में वादिनी से शादी करने का आश्वासन देकर वादिनी के साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। कोर्ट में अभियुक्त ने जुर्म से इंकार किया और रंजिशन फंसाए जाने की बात कही। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।

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