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ई-स्टांप में नहीं खप सके बड़े नोट, मायूस लौटे लोग
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Updated Thu, 17 Nov 2016 01:26 AM IST
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ई-स्टांप की खरीद पर 500-1000 के नोट नहीं लिए जाने पर बुधवार दोपहर तक जहां रजिस्ट्री दफ्तर में आपाधापी की स्थिति रही, वही सपंत्ति की खरीद-फरोख्त की योजना फेल होने से कई लोग मायूस लौट गए।
बैनामों में बड़े नोट स्वीकार किए जाने की छूट के आदेश के बाद बुधवार सुबह ही कई लोग ई-स्टांप खरीदने कलेक्ट्रेट स्थित स्टॉक होल्डिंग फर्म के दफ्तर पहुंच गए। मगर वहां बताया गया कि ई-स्टांप की खरीद में पांच सौ, हजार के नोट नहीं चलेंगे। शासन के आदेश का हवाला देते हुए कुछ लोगों की फर्म के कर्मचारियों से नोंकझोंक भी हो गई। लोगों ने इसकी शिकायत एआईजी स्टांप रामशंकर सिंह से की तो उन्होंने पहले फर्म के अफसरों से बात की, मगर जब स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो शासन के उच्चाधिकारियों से संपर्क किया।
वहां से बताया गया कि चूंकि ई-स्टांप खरीदने के बाद उसे वापस करने का भी प्रावधान है। ऐसे में कुछ लोग पांच सौ, हजार के नोट से पहले ई-स्टांप खरीद सकते हैं और बाद में मामला शांत होने पर उसे वापस कर सक ते हैं। 10 फीसदी की कटौती की शर्त पर ई-स्टांप वापसी का प्रावधान है। ऐसे में कालेधन के मद्देनजर ई-स्टांप में बड़े नोट नहीं स्वीकार किए जा सकते।
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एआईजी ने बताया कि बैनामों की फीस के अलावा सिर्फ न्यायालयों में चल रहे स्टांप वाद के मामलों में फैसला आने पर कोई रकम जमा करना चाहता है तो वह 500-1000 के नोट का इस्तेमाल कर सकता है।
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बैनामों में बड़े नोट स्वीकार किए जाने की छूट के आदेश के बाद बुधवार सुबह ही कई लोग ई-स्टांप खरीदने कलेक्ट्रेट स्थित स्टॉक होल्डिंग फर्म के दफ्तर पहुंच गए। मगर वहां बताया गया कि ई-स्टांप की खरीद में पांच सौ, हजार के नोट नहीं चलेंगे। शासन के आदेश का हवाला देते हुए कुछ लोगों की फर्म के कर्मचारियों से नोंकझोंक भी हो गई। लोगों ने इसकी शिकायत एआईजी स्टांप रामशंकर सिंह से की तो उन्होंने पहले फर्म के अफसरों से बात की, मगर जब स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो शासन के उच्चाधिकारियों से संपर्क किया।
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वहां से बताया गया कि चूंकि ई-स्टांप खरीदने के बाद उसे वापस करने का भी प्रावधान है। ऐसे में कुछ लोग पांच सौ, हजार के नोट से पहले ई-स्टांप खरीद सकते हैं और बाद में मामला शांत होने पर उसे वापस कर सक ते हैं। 10 फीसदी की कटौती की शर्त पर ई-स्टांप वापसी का प्रावधान है। ऐसे में कालेधन के मद्देनजर ई-स्टांप में बड़े नोट नहीं स्वीकार किए जा सकते।
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एआईजी ने बताया कि बैनामों की फीस के अलावा सिर्फ न्यायालयों में चल रहे स्टांप वाद के मामलों में फैसला आने पर कोई रकम जमा करना चाहता है तो वह 500-1000 के नोट का इस्तेमाल कर सकता है।