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होटल शिवाय के मालिक के गैर जमानती वारंट

Fri, 16 Sep 2016 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Updated Fri, 16 Sep 2016 01:57 AM IST
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Unbailabale warrant to lord of Hotel Shivay
अपराध - फोटो : अमर उजाला
होटल शिवाय के मालिक को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। बृहस्पतिवार को कैंट पुलिस ने उनकी तलाश में भालोटिया मार्केट स्थित घर पर दबिश दी लेकिन वह मिले नहीं। मूल रुप से मलांव के रहने वाले शरदेंदु पांडेय टाउन हाल पर गांधी प्रतिमा के पास स्थित होटल शिवाय के मालिक हैं। वह कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्ष 2007 में चौरीचौरा पुलिस ने हाईवे जाम करने के आरोप में शरदेंदु पांडेय के खिलाफ बलवा, आवागमन बाधित करने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का केस दर्ज किया था।
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इस मामले में पुलिस ने शरदेंदु पांडेय के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कई बार समन जारी होने के बाद भी कोर्ट में पेश न होने पर उनके खिलाफ सीजेएम ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश पुलिस को दिया है। इंस्पेक्टर कैंट बृजेश वर्मा ने बताया कि चौरीचौरा में दर्ज मुकदमे में होटल शिवाय के मालिक कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। कोर्ट का निर्देश मिलने के बाद उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। 
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होटल प्रेसीडेंट के प्रबंधक की गिरफ्तारी को वारंट

गोरखपुर। गोलघर स्थित होटल प्रेसीडेंट के प्रबंधक की गिरफ्तारी के लिए कानपुर नगर के सिटी मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया है। आदेश की कापी मिलने के बाद बृहस्पतिवार के कैंट पुलिस ने प्रबंधक की तलाश में दबिश दी, लेकिन वह मिले नहीं। एसबी एक्ट के मामले में होटल प्रेसीडेंट के प्रबंधक के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट कानपुर नगर के यहां मामला विचाराधीन था। कोर्ट में पेश न होने पर सिटी मजिस्ट्रेेट ने 19 सितंबर से पहले गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का कैंट पुलिस को निर्देश दिया है। 
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