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पटाखे की दुकान पर क्राइम ब्रांच की टीम का छापा
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Updated Fri, 21 Oct 2016 09:45 PM IST
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पटाखे के गोदाम में छापेमारी करती पुलिस।
- फोटो : Shivharsh Dwivedi
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नखास स्थित पटाखे की दुकान पर शुक्रवार की शाम क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा। सूचना मिलने पर सीओ कोतवाली भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। गोदाम की तलाशी लेकर पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखा बरामद किया। बिना लाइसेंस के पटाखा स्टोर करने वाले दुकानदार सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।
क्राइम ब्रांच स्वॉट टीम प्रभारी धर्मेंद्र सिंह शुक्रवार की शाम चार बजे नखास चौक पर स्थित सुल्तान के घर पहुंचे। कमरे में पटाखा भरा पड़ा था। जानकारी मिलने पर सीओ कोतवाली अशोक पांडेय फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। दुकानदार सुल्तान से पटाखे के बारे में पूछने पर उसने खरीदकर लाने की जानकारी दी। लाइसेंस मांगने पर वह कोई कागजात नहीं दिखा सका जिसके बाद स्वॉट टीम ने उसे हिरासत में लेकर कोतवाली थाने भेज दिया। कमरे में रखे तीन पिकअप पटाखा कब्जे में लेकर टीम कोतवाली पहुंची।
छानबीन में पता चला कि सुल्तान ने वर्ष 2012- 13 में पटाखा बेंचने का लाइसेंस लिया था। अगले साल उसके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ था। बावजूद इसके वह पटाखा बेंचता था। सीओ कोतवाली अशोक पांडेय ने बताया कि सुल्तान के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज करने का निर्देश इंस्पेक्टर को दिया है। बिना लाइसेंस के पटाखा बेंचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी।
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क्राइम ब्रांच स्वॉट टीम प्रभारी धर्मेंद्र सिंह शुक्रवार की शाम चार बजे नखास चौक पर स्थित सुल्तान के घर पहुंचे। कमरे में पटाखा भरा पड़ा था। जानकारी मिलने पर सीओ कोतवाली अशोक पांडेय फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। दुकानदार सुल्तान से पटाखे के बारे में पूछने पर उसने खरीदकर लाने की जानकारी दी। लाइसेंस मांगने पर वह कोई कागजात नहीं दिखा सका जिसके बाद स्वॉट टीम ने उसे हिरासत में लेकर कोतवाली थाने भेज दिया। कमरे में रखे तीन पिकअप पटाखा कब्जे में लेकर टीम कोतवाली पहुंची।
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छानबीन में पता चला कि सुल्तान ने वर्ष 2012- 13 में पटाखा बेंचने का लाइसेंस लिया था। अगले साल उसके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ था। बावजूद इसके वह पटाखा बेंचता था। सीओ कोतवाली अशोक पांडेय ने बताया कि सुल्तान के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज करने का निर्देश इंस्पेक्टर को दिया है। बिना लाइसेंस के पटाखा बेंचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी।
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