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बड़े भाई की हत्या में उम्रकैद की सजा
gorakhpur
Updated Wed, 27 Apr 2016 08:03 PM IST
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कोर्ट
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बहन की शादी के लिए रुपये मांगने से नाराज होकर बड़े भाई की गोली मारकर हत्या करने और भाभी पर जानलेवा हमला करने का जुर्म सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश राकेश धर दूबे ने कोतवाली क्षेत्र के खूनीपुर मुहल्ला निवासी अभियुक्त नौशाद उर्फ शेखू को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी भगवान दास ने बताया कि घटना 26 मई 13 की रात 10:30 बजे की है। रिपोर्ट अभियुक्त की बहन शबाना ने दर्ज कराई थी। तहरीर में उसने लिखा था कि खलीलाबाद में उसकी शादी हुई थी।
शादी के खर्च के लिए बड़े भाई पप्पू ने अभियुक्त से रुपयों की मांग की तो वे भड़क गए और पिस्टल से पप्पू को गोली मार दी। गोली भाभी शबनम को भी लगी। पप्पू की मेडिकल कालेज में मौत हो गई।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने नौशाद को हत्या में प्रयुक्त पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में अभियुक्त ने जुर्म से इंकार किया पर न्यायाधीश ने पत्रावली और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई।
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कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी भगवान दास ने बताया कि घटना 26 मई 13 की रात 10:30 बजे की है। रिपोर्ट अभियुक्त की बहन शबाना ने दर्ज कराई थी। तहरीर में उसने लिखा था कि खलीलाबाद में उसकी शादी हुई थी।
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शादी के खर्च के लिए बड़े भाई पप्पू ने अभियुक्त से रुपयों की मांग की तो वे भड़क गए और पिस्टल से पप्पू को गोली मार दी। गोली भाभी शबनम को भी लगी। पप्पू की मेडिकल कालेज में मौत हो गई।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने नौशाद को हत्या में प्रयुक्त पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में अभियुक्त ने जुर्म से इंकार किया पर न्यायाधीश ने पत्रावली और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई।