फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   FIR filed on CO and lady daroga

सीओ और महिला दरोगा पर जुर्माना  

Wed, 08 Jun 2016 01:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Updated Wed, 08 Jun 2016 01:13 AM IST
विज्ञापन
FIR filed on CO and lady daroga
दहेज - फोटो : demo pic
विवाहिता की शिकायत पर कार्रवाई न करने वाले सीओ और महिला दारोगा पर जुर्माना लगाया गया गया है। मानवाधिकार आयोग ने इस मामले की जांच में पुलिस वालों को दोषी पाया हैं। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि दोषी पुलिसकर्मियों अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। बाद में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत हो गई।
विज्ञापन


मामला तीन साल पुराना हैं। चौरीचौरा क्षेत्र की संजू ने थाने में दहेज उत्पीड़न की शिकायत की। मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसने महिला थाने में भी शिकायत की थी। तब शीला यादव प्रभारी थीं और उन्होंने भी महिला की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। खुद के प्रताड़ना की शिकायत लेकर महिला भटकती रही। इसी बीच संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन


महिला के पिता ने सूचना दी मगर पुलिस ने इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं की और मामले को मैनेज कराने में जुटी रही। पुलिस ने जब इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने ससुराल वालों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


विवेचना के दौरान यह सामने आया है कि महिला की हत्या की गई थी। पिता ने मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत की थी। शिकायत के बाद आयोग की ओर से जांच की गई तो तत्कालीन सीओ विजय शंकर पांडेय, दारोगा शीला यादव, ज्ञान प्रकाश पाठक दोषी पाए गए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि यदि शिकायत को गंभीरता से लेकर कार्रवाई की गई होती जो महिला की जान बच सकती थी। आयोग ने डीजीपी को रिपोर्ट भेजकर आर्थिक जुर्माने की वसूली कर पीड़ित परिवार को देने और पुलिस वालों पर विभागीय कार्रवाई करने को कहा है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed