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चार करोड़ से अधिक का बकाया, राइस मिल सील
Sat, 15 Dec 2018 12:49 AM IST
ajay Kumar
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
Published by: ajay Kumar
Updated Sat, 15 Dec 2018 12:49 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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खजनी। बड़े बकायेदारों के खिलाफ शुरू किए गए वसूली अभियान के तहत एसडीएम के निर्देश पर शुक्रवार को संवरूपुर बढ़नी के शिवकुमार की फर्म जय गुरुदेव ट्रेडिंग कंपनी की राइस मिल को चार करोड़ रुपये से अधिक का बैंक का बकाया होने पर सील कर दिया गया।
इसके अलावा बड़े बकायेदारों में लखुआपाकड़ के पवन कुमार, कुरी बाजार के नरेंद्र पांडेय व राजन और खुटभार के श्रीराम गुप्ता को बकाया न जमा करने पर चेतावनी दी गई। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार मदन मोहन वर्मा, नायब तहसीलदार सुमित सिंह के अलावा अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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तहसीलदार शशिभूषण पाठक ने बताया कि बीते वर्ष विभिन्न क्रय एजेंसियों द्वारा खरीदे गए धान की कुटाई कर चावल की आपूर्ति के लिए खाद्य विभाग ने सिहाइजपार स्थित राइस मिल शाह एग्रो इंडस्ट्रीज को धान भेजा था। राइस मिल द्वारा धान की कुटाई के बाद करीब 73 लाख 35 हजार 896 रुपये के चावल की आपूर्ति खाद्य विभाग को नहीं की गई। खाद्य विभाग ने बकाये की वसूली करने के लिए तहसील में आरसी भेजी।
इसके बाद बकाया जमा करने के लिए 22 नवंबर को नोटिस भेजा गया था, फिर बकायेदार ने रकम जमा नहीं की। तहसीलदार ने बताया कि राइस मिल के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई पूरी कर उसे बकायेदार के ससुर आरजू शाही को सुपुर्द की गई। तहसीलदार ने बताया कि यदि बकायेदार द्वारा सवा माह के भीतर धनराशि तहसील में जमा नहीं की गई तो कुर्क की गई राइस मिल की मशीनें, एक बड़ा और एक छोटा जेनरेटर सहित भवन की नीलामी की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कार्रवाई के दौरान राजस्व निरीक्षक सीपी यादव, संग्रह अमीन दरोगा सिंह आदि मौजूद रहे।
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इसके अलावा बड़े बकायेदारों में लखुआपाकड़ के पवन कुमार, कुरी बाजार के नरेंद्र पांडेय व राजन और खुटभार के श्रीराम गुप्ता को बकाया न जमा करने पर चेतावनी दी गई। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार मदन मोहन वर्मा, नायब तहसीलदार सुमित सिंह के अलावा अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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73 लाख के बकाए में राइस मिल कुर्क
बांसगांव। तहसील प्रशासन ने 73 लाख से अधिक के बकाये में शुक्रवार को सिहाइजपार स्थित राइस मिल कुर्क कर ली। इस कार्रवाई से बड़े बकायेदारों में खलबली मची है।
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तहसीलदार शशिभूषण पाठक ने बताया कि बीते वर्ष विभिन्न क्रय एजेंसियों द्वारा खरीदे गए धान की कुटाई कर चावल की आपूर्ति के लिए खाद्य विभाग ने सिहाइजपार स्थित राइस मिल शाह एग्रो इंडस्ट्रीज को धान भेजा था। राइस मिल द्वारा धान की कुटाई के बाद करीब 73 लाख 35 हजार 896 रुपये के चावल की आपूर्ति खाद्य विभाग को नहीं की गई। खाद्य विभाग ने बकाये की वसूली करने के लिए तहसील में आरसी भेजी।
इसके बाद बकाया जमा करने के लिए 22 नवंबर को नोटिस भेजा गया था, फिर बकायेदार ने रकम जमा नहीं की। तहसीलदार ने बताया कि राइस मिल के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई पूरी कर उसे बकायेदार के ससुर आरजू शाही को सुपुर्द की गई। तहसीलदार ने बताया कि यदि बकायेदार द्वारा सवा माह के भीतर धनराशि तहसील में जमा नहीं की गई तो कुर्क की गई राइस मिल की मशीनें, एक बड़ा और एक छोटा जेनरेटर सहित भवन की नीलामी की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कार्रवाई के दौरान राजस्व निरीक्षक सीपी यादव, संग्रह अमीन दरोगा सिंह आदि मौजूद रहे।