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दहेज हत्या में पति, सास और ससुर को दस साल की सजा

Sun, 18 Aug 2019 01:45 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Aug 2019 01:45 AM IST
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दहेज हत्या में पति सास और ससुर को दस साल की सजा
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गोरखपुर। दहेज हत्या का आरोप साबित होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा ने चौरीचौरा क्षेत्र के मुंडेरा बाजार वार्ड नंबर 8 निवासी अभियुक्त पति अश्वनी त्रिपाठी, सास प्रतिभा त्रिपाठी और ससुर दाताराम को दस-दस साल के कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट को अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह और धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा थानाक्षेत्र के हलवाई टोला बगहा निवासी रवि शंकर दुबे ने अपनी लड़की मनीता की शादी 12 मई 2009 को अश्वनी त्रिपाठी के साथ किया था। ससुराल जाने के बाद सास प्रतिभा त्रिपाठी ने उसका सारा जेवर व सामान अपने पास रख लिया और शादी में कम दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। रवि शंकर ने फरवरी 2015 में दो लाख रुपया अश्वनी के खाते में ट्रांसफर किया। इसके बावजूद प्रताड़ना कम नहीं हुई । 31 मार्च 2015 को उनको सूचना मिली कि उसकी लड़की को जला दिया गया है। कोर्ट ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।
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