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शहर के आठ कोचिंग सेंटरों पर लगेगा ताला
Gorakhpur
Updated Wed, 19 Dec 2012 05:30 AM IST
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गोरखपुर। आवासीय क्षेत्र में कोचिंग चलाने व पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने पर प्रशासन ने शहर के हरिओम नगर स्थित आठ कोचिंग सेंटरों को बंद करने का निर्देश दिया है। इन कोचिंग सेंटरों ने जीडीए से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लिया था। इन कमियों को दूर करने के लिए प्रशासन ने चार माह पहले ही आगाह किया था। सभी को नोटिस भी भेजी थी लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ज्यादातर ने नोटिस का जवाब ही नही दिया और जिनके जवाब मिले वह संतोषजनक नहीं थे। सिटी मजिस्ट्रेट गिरिजेश कुमार त्यागी ने मंगलवार को इन कोचिंग सेंटरों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया।
उन्होंने इन सेंटरों के मालिकों को इस शर्त पर राहत देने का आश्वासन दिया है कि वे पार्किंग की व्यवस्था कर लें, जीडीए से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें और आवासीय की बजाए व्यवसायिक क्षेत्र में कोचिंग खोल लें। बताया जा रहा है कि कोचिंग के लिहाज से हरिओम नगर का इलाका काफी मुफीद है। अगर कोचिंग संस्थान प्रशासन की शर्त स्वीकार करेंगे तो उन्हें यह इलाका छोड़ना पड़ेगा, जो उन्हें काफी नुकसान में डाल सकता है।
प्रशासन के अनुसार जिन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें पीआरएस, बुद्धा, लिब्रस, टाइम्स, स्टार पीएमटी, स्टार ट्यूटोरियल, एमटी और एलबीएस कोचिंग सेंटर शामिल हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इनके अलावा हरिओम नगर में स्थित एक टायर के शोरूम को भी बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया संबंधित कोचिंग सेटर के खिलाफ कार्रवाई के लिए जीडीए और संबंधित थाने को पत्र भेजा जाएगा।
उन्होंने इन सेंटरों के मालिकों को इस शर्त पर राहत देने का आश्वासन दिया है कि वे पार्किंग की व्यवस्था कर लें, जीडीए से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें और आवासीय की बजाए व्यवसायिक क्षेत्र में कोचिंग खोल लें। बताया जा रहा है कि कोचिंग के लिहाज से हरिओम नगर का इलाका काफी मुफीद है। अगर कोचिंग संस्थान प्रशासन की शर्त स्वीकार करेंगे तो उन्हें यह इलाका छोड़ना पड़ेगा, जो उन्हें काफी नुकसान में डाल सकता है।
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प्रशासन के अनुसार जिन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें पीआरएस, बुद्धा, लिब्रस, टाइम्स, स्टार पीएमटी, स्टार ट्यूटोरियल, एमटी और एलबीएस कोचिंग सेंटर शामिल हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इनके अलावा हरिओम नगर में स्थित एक टायर के शोरूम को भी बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया संबंधित कोचिंग सेटर के खिलाफ कार्रवाई के लिए जीडीए और संबंधित थाने को पत्र भेजा जाएगा।
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