{"_id":"5c3ce443bdec225eb65de361","slug":"41547494467-gorakhpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब दिव्यांगों को प्रवेश में पांच फीसदी आरक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब दिव्यांगों को प्रवेश में पांच फीसदी आरक्षण
Tue, 15 Jan 2019 01:04 AM IST
ajay Kumar
Gorakhpur, Uttar Pradesh, India
Gorakhpur, Uttar Pradesh, India
Published by: ajay Kumar
Updated Tue, 15 Jan 2019 01:04 AM IST
विज्ञापन
विक्लागों को पांच प्रतिशत आरक्षण
- फोटो : social media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गोरखपुर। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अब दिव्यांगजनों के लिए प्रवेश में पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। आयु सीमा में भी पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। पहले तीन प्रतिशत सीटें ही आरक्षित थीं। बीए, एलएलबी में आरक्षित वर्ग की दो रिक्त सीटों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का प्रवेश लिया जाएगा। ये फैसला सोमवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति ने लिया।
दिव्यांगों के लिए आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक कमेटी बनाई थी। इसके समन्वयक प्रो. हिमांशु मिश्र थे। प्रो. हिमांशु ने अपनी रिपोर्ट वित्त समिति और प्रवेश समिति को दिया था। इसी रिपोर्ट पर प्रवेश समिति ने रविवार को चर्चा की और अनुशंसा को स्वीकार कर लिया। वहीं प्रवेश समिति के सामने बीए, एलएलबी में प्रवेश में आरक्षित सीट वर्ग की रिक्त दो सीटों का मुद्दा भी रखा गया। रिक्त सीटों पर प्रवेश पूरा नहीं होने पर समन्वयक ने तीन बार विज्ञापन जारी किया है। समिति के सदस्यों ने कहा कि नियमानुसार तीन बार विज्ञापन के बाद भी सीटें रिक्त हैं तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का प्रवेश लिया जा सकता है। तय हुआ कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का प्रवेश मेरिट के आधार पर लिया जाए।
विज्ञापन
दिव्यांगों के लिए आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक कमेटी बनाई थी। इसके समन्वयक प्रो. हिमांशु मिश्र थे। प्रो. हिमांशु ने अपनी रिपोर्ट वित्त समिति और प्रवेश समिति को दिया था। इसी रिपोर्ट पर प्रवेश समिति ने रविवार को चर्चा की और अनुशंसा को स्वीकार कर लिया। वहीं प्रवेश समिति के सामने बीए, एलएलबी में प्रवेश में आरक्षित सीट वर्ग की रिक्त दो सीटों का मुद्दा भी रखा गया। रिक्त सीटों पर प्रवेश पूरा नहीं होने पर समन्वयक ने तीन बार विज्ञापन जारी किया है। समिति के सदस्यों ने कहा कि नियमानुसार तीन बार विज्ञापन के बाद भी सीटें रिक्त हैं तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का प्रवेश लिया जा सकता है। तय हुआ कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का प्रवेश मेरिट के आधार पर लिया जाए।
विज्ञापन