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पराली जलाई तो देना पड़ेगा 15 हजार तक का जुर्माना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
Updated Thu, 25 Oct 2018 11:58 PM IST
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पराली
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गोरखपुर। पराली या किसी भी तरह का कृषि अपशिष्ट जलाने पर किसानों को ढाई हजार रुपये से 15 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। कार्रवाई के लिए डीएम ने सचल दस्ते का गठन का निर्देश दिया है, जिसमें पुलिस, राजस्व एवं कृषि विभाग के एक-एक अधिकारी शामिल किए जाएंगे। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम लगातार इसकी निगरानी करेंगे।
डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने बताय कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पराली एवं अन्य कृषि अपशिष्टों के जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दोषी पाए जाने पर दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से 2500 रुपये, दो से 5 एकड़ तक की भूमि वाले किसानों से पांच हजार और 5 या उससे ज्यादा एकड़ के भूस्वामित्व वाले किसानों से पंद्रह हजार जुर्माना लिया जाएगा। उन्होंने स्ट्रा रीपर के चलाई जा रही कंबाइन मशीनों के मालिकों से इसका इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी। सचल दस्तों के स्तर से की गई कार्रवाई की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रत्येक शनिवार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने बताय कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पराली एवं अन्य कृषि अपशिष्टों के जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दोषी पाए जाने पर दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से 2500 रुपये, दो से 5 एकड़ तक की भूमि वाले किसानों से पांच हजार और 5 या उससे ज्यादा एकड़ के भूस्वामित्व वाले किसानों से पंद्रह हजार जुर्माना लिया जाएगा। उन्होंने स्ट्रा रीपर के चलाई जा रही कंबाइन मशीनों के मालिकों से इसका इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी। सचल दस्तों के स्तर से की गई कार्रवाई की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रत्येक शनिवार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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