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चुनाव के पहले वोटर बनने का आखिरी मौका

Thu, 21 Feb 2019 02:26 AM IST
ajay Kumar अमर उजाला ब्यूूूराे
अमर उजाला ब्यूूूराे Published by: ajay Kumar Updated Thu, 21 Feb 2019 02:26 AM IST
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elecation before voter making
महिला मतदाता - फोटो : Amar Ujala
गोरखपुर। किन्हीं वजहों से अभी तक मतदाता नहीं बन पाने वालों के लिए अच्छी खबर है। उनके पास अभी भी वोटर बनने का मौका है। इसके लिए उन्हें किसी बीएलओ, तहसील कार्यालय या निर्वाचन कार्यालयों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। सिर्फ अपने बूथ पर जाना होगा और पहचान व पते से जुड़े दस्तावेज के साथ वहीं पर फार्म छह भरकर बीएलओ के पास जमा करना होगा। यही नहीं अगर मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी है, नाम-पता संशोधित कराना है तो वह भी हो जाएगा।
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निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले की सभी विधान सभा क्षेत्रों में 23 और 24 फरवरी को विशेष अभियान चलेगा। इस दौरान सभी बूथों पर संबंधित बीएलओ जरूरी फार्म के साथ मौजूद रहेंगे। लोक सभा चुनाव से पहले वोटर बनने का यही आखिरी दो दिन का मौका है। करीब ढाई महीने तक मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलने के बाद 31 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। नए जुड़ने वाले नामों की अनुपूरक सूची तैयार होगी और इसी पर चुनाव होगा।
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विशेष अभियान के तहत सभी तहसीलदार और एसडीएम को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएलओ को चेताया गया है कि औचक निरीक्षण के दौरान अगर किसी बूथ पर कोई अनुपस्थित मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम के. विजयेेंद्र पांडियन ने सभी से अपील की है कि अगर कोई नागरिक वोटर नहीं बन सका है तो वे तय तिथि पर अपने बूथों पर जाकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लें।
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फार्म 6: नाम जोड़ने के लिए
फार्म 7: नाम काटने के लिए
फार्म 8: नाम, पता संशोधित कराने के लिए
फार्म 6 अ : विदेशों में रहने वाले जिले के स्थायी नागरिकों के लिए
फार्म 8 क: एक विधानसभा के अंतर्गत नाम परिवर्तन के लिए
 

नाम जुड़वाने के लिए ये दस्तावेज जरूरी

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आपको निवास का पता, बालिग हैं बताने के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज की फ ोटो
 

किराए के मकान हैं तो चाहिए अनुबंध

यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तब मकान मालिक का अनुबंध पत्र, बिजली बिल की कॉपी, राशन कार्ड या अन्य पहचान पत्र लगाए जा सकते हैं। मकान मालिक या पड़ोसी के वोटर कार्ड की फ ोटो कॉपी भी देना होगी।

 
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