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ऑनलाइन होगा शिकायतों का निस्तारण
Updated Thu, 21 Sep 2017 01:32 AM IST
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गोरखपुर।
स्क्रूटनी में मामला जाने के बाद आयकर दाताओं को अब इनकम टैक्स विभाग का चक्कर नहीं लगाना होगा। सारी शिकायतों का निस्तारण ऑनलाइन ही संभव हो सकेगा। इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक अक्टूबर से इनकम टैक्स बिजनेस असेसमेंट मॉड्यूल शुरू किया जा रहा है। इसके लिए विभाग के अधिकारियों का प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है।
दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। रिटर्न फाइल करने के दौरान अगर कोई गड़बड़ी होती है या फिर उसमें कुछ कमी रह जाती है तो मामला स्क्रूटनी में चला जाता है। ऐसे में विभाग रिटर्न फाइल पर सवाल उठाते हुए पक्ष रखने के लिए आयकर दाता को बुलाता है। इस दौरान अक्सर अधिकारियों पर परेशान करने तक का आरोप लगता है। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स बिजनेस असेसमेंट मॉड्यूल ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। आयकर दाताओं को स्क्रूटनी के सारे सवाल-जवाब विभाग में जाकर देने के बजाए ऑनलाइन ही देना होगा। यहां तक की जरूरी कागजात भी पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर विवेकानंद मिश्रा ने कहा कि इसके लिए विभाग के अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। चैंबर ऑफ ट्रेडर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने कहा कि इससे व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी।
स्क्रूटनी में मामला जाने के बाद आयकर दाताओं को अब इनकम टैक्स विभाग का चक्कर नहीं लगाना होगा। सारी शिकायतों का निस्तारण ऑनलाइन ही संभव हो सकेगा। इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक अक्टूबर से इनकम टैक्स बिजनेस असेसमेंट मॉड्यूल शुरू किया जा रहा है। इसके लिए विभाग के अधिकारियों का प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है।
दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। रिटर्न फाइल करने के दौरान अगर कोई गड़बड़ी होती है या फिर उसमें कुछ कमी रह जाती है तो मामला स्क्रूटनी में चला जाता है। ऐसे में विभाग रिटर्न फाइल पर सवाल उठाते हुए पक्ष रखने के लिए आयकर दाता को बुलाता है। इस दौरान अक्सर अधिकारियों पर परेशान करने तक का आरोप लगता है। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स बिजनेस असेसमेंट मॉड्यूल ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। आयकर दाताओं को स्क्रूटनी के सारे सवाल-जवाब विभाग में जाकर देने के बजाए ऑनलाइन ही देना होगा। यहां तक की जरूरी कागजात भी पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर विवेकानंद मिश्रा ने कहा कि इसके लिए विभाग के अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। चैंबर ऑफ ट्रेडर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने कहा कि इससे व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी।
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