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पत्नी की हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा
Updated Sat, 15 Jul 2017 11:32 PM IST
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कुशीनगर। सेवरही थाना क्षेत्र के धर्मपुर पर्वत गांव निवासी एक व्यक्ति को पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। आरोपी को साक्ष्य छिपाने के आरोप में भी दो साल की सजा हुई है। इसके अलावा हत्या के मामले में 30 हजार व साक्ष्य छिपाने के मामले में पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा हुई है।
अभियोजना पक्ष के वकील अभय त्रिपाठी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विनय कुमार की अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही थी। वादी केदार यादव की तरफ से धर्मपुर पर्वत गांव निवासी विरेंद्र के खिलाफ पत्नी प्रिया की हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में कुल 11 गवाह पेश हुए थे, लेकिन वे सभी बाद में बयान से मुकर गए। परंतु पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और डॉक्टर के बयान के आधार पर आरोप सिद्ध हुआ। न्यायाधीश ने हत्या के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास और 30 हजार अर्थदंड तथा साक्ष्य मिटाने के आरोप में दो वर्ष की सजा व पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजना पक्ष के वकील अभय त्रिपाठी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विनय कुमार की अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही थी। वादी केदार यादव की तरफ से धर्मपुर पर्वत गांव निवासी विरेंद्र के खिलाफ पत्नी प्रिया की हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में कुल 11 गवाह पेश हुए थे, लेकिन वे सभी बाद में बयान से मुकर गए। परंतु पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और डॉक्टर के बयान के आधार पर आरोप सिद्ध हुआ। न्यायाधीश ने हत्या के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास और 30 हजार अर्थदंड तथा साक्ष्य मिटाने के आरोप में दो वर्ष की सजा व पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
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