फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Vicious 10-year sentence

दुराचारी को 10 वर्ष की सजा

Fri, 03 Jun 2016 11:53 PM IST
अमर उजाला/बलरामपुर
अमर उजाला/बलरामपुर Updated Fri, 03 Jun 2016 11:53 PM IST
विज्ञापन
Vicious 10-year sentence
जेल
एफटीसी प्रथम ने दुराचार करने तथा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का दोषी मानते हुए एक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी को 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने अपने आदेश  में आरोपी द्वारा जमा किए गए अर्थदंड में से 50 हजार रुपये मुआवजा वादी को देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने साक्ष्यों के अभाव में नाबालिग को अगवा करने के दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
विज्ञापन


देहात कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी नाबालिग लड़की मंदिर में दर्शन करने गई थी। लड़की को 17 दिसंबर 2012 को हरैया सतघरवा निवासी अमित कुमार सिंह अपने साथी अब्दुल मतीन के सहयोग से बहला-फुसलाकर भगा ले गया।
विज्ञापन


पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर विवेचना शुरू की। नाबालिग लड़की की लाश घाघरा घाट के पास नदी से बरामद की गई। पोस्टमार्टम के बाद दुराचार का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने नाबालिग लकड़ी को अगवा करने, दुराचार करने व आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोपी मानते हुए अमित के विरुद्ध तथा लड़की को अगवा करने में सहयोग करने वाले अब्दुल मतीन व दीपा शुक्ला के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


सरकारी अधिवक्ता रवींद्र यादव ने मुकदमे के परीक्षण के दौरान 9 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एफटीसी प्रथम सुनील कुमार ने अमित कुमार सिंह को नाबालिग को अगवा करने, दुराचार करने व आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोपी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 75 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को चार वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। न्यायाधीश ने आरोपी द्वारा जमा किए गए अर्थदंड में से 50 हजार रुपये वादी मुकदमा को मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed