फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Two Kotwals trapped in disobeying court order, case of embezzlement will be registered

Gonda News: कोर्ट के आदेश की अवहेलना में फंसे दो कोतवाल, गबन का दर्ज होगा मुकदमा

Sun, 21 Jan 2024 12:00 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 21 Jan 2024 12:00 AM IST
विज्ञापन
Two Kotwals trapped in disobeying court order, case of embezzlement will be registered
गोंडा। कोर्ट में हाजिर न होने के साथ कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर मनकापुर के पूर्व और वर्तमान कोतवाल पर गबन का मुकदमा दर्ज होगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों निरीक्षकों को अर्थदंड से दंडित करते हुए उन पर गबन के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दोनों पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप है।
विज्ञापन

राज्य बनाम तीरथ सिंह के मामले में माल मुकदमा ट्रक यूपी 32 ए-9016 को प्रस्तुत न करने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कोतवाली मनकापुर से आख्या मांगी।
विज्ञापन

इस पर बताया गया कि ट्रक जीर्णशीर्ण हालत में है और चालू नहीं हो सकता। जबकि कोतवाली के कागजी अभिलेख में संतरी के पहरे की देखरेख में ट्रक को सही हालत में खड़ा करना दर्ज किया गया था। वहीं, अदालत के आदेश के बावजूद कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने न तो माल मुकदमा पेश किया और न ही कोई गवाह प्रस्तुत किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस पर 26 सितंबर 2023 को न्यायालय ने तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद नोटिस जारी हुई लेकिन वह न तो कोर्ट में हाजिर हुए न ही कोई जवाब दिया।
अदालत ने 30 नवंबर 2023 को वर्तमान प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सरोज को भी साक्ष्य के साथ तलब किया लेकिन वह भी न अदालत में हाजिर हुए और न ही कोई आख्या प्रस्तुत की। इस पर कोर्ट ने थाना प्रभारी की लापरवाही मानते हुए माल मुकदमाती ट्रक को क्षतिग्रस्त करते हुए उसे गायब करना माना।

साक्ष्य और हालातों को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह को 500 और वर्तमान प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सरोज को 200 रुपये अर्थदंड से दंडित करते हुए दोनों निरीक्षकों के वेतन से कटौती कर अर्थदंड की धनराशि वसूलने का आदेश पुलिस अधीक्षक को दिया है।
अदालत ने तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह व वर्तमान प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सरोज के विरुद्ध गबन का केस दर्ज करने का भी आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed