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Gonda News: आगजनी और धमकी के मामले में दो आरोपी बरी

Fri, 02 Oct 2026 11:54 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:54 PM IST
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Two accused acquitted in arson and intimidation case
गोंडा। वर्ष 2007 के आगजनी और धमकी के मामले में सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील स्वीकार कर ली है। साथ ही आरोपी इटियाथोक निवासी लाल बहादुर पांडेय व विषदेव पांडेय को दोषमुक्त कर दिया।
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इटियाथोक निवासी प्रदीप पांडेय ने न्यायालय में अर्जी दायर की थी। कहा था कि दोनों आरोपियों ने उनके घर में आग लगा दी थी, जिससे संपत्ति को नुकसान हुआ। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। निचली अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपियों ने सत्र न्यायालय में अपील की थी।
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अपील की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि घटना से जुड़े साक्ष्यों में विरोधाभास हैं। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों की समीक्षा के बाद माना कि आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए। इसके बाद निचली अदालत का फैसला निरस्त करते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।
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साक्ष्य पेश नहीं करने पर परिवाद खारिज
गोंडा। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट आलोक शर्मा की अदालत ने परिवादी के लगातार अनुपस्थित रहने और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर परिवाद खारिज कर दिया। अदालत ने एक अक्तूबर को मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि पुकार के समय परिवादी हरिशंकर उपस्थित नहीं थे। उनकी ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। आदेश के अनुसार परिवादी पूर्व निर्धारित कई तारीखों से अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे।- संवाद

बैटरी चोरी के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। इटियाथोक क्षेत्र में मोबाइल टावर से बैटरी चोरी के मामले में आरोपी इरफान की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट फूलचंद्र कुशवाहा ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार टावर से 600 एएच की 22 सेल और 300 एएच की 20 सेल चोरी हुए थे। विवेचना के दौरान सहआरोपियों के बयान के आधार पर आरोपी का नाम सामने आया।- संवाद
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